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अर्चना सिंह हत्याकांडः पूर्व जदयू विधायक ने इस शख्स को ऑफर किए थे सबूत मिटाने के पैसे

Wed, 17 Jul 2019 04:13 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अर्चना गुप्ता और राजू सिंह - फोटो : अमर उजाला/एएनआई
नए साल के जश्न के दौरान 42 वर्षीय आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। यह गोली उन्हें जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक राजू सिंह द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में लगी थी। छह महीने पुराने इस मामले में अब चार्जशीट बनकर तैयार हो गई है जिसमें एक बड़ा राज खुलकर सामने आया है। इसमें सामने आया है कि किस शख्स को सबूत मिटाने के लिए पैसे ऑफर किए थे। आगे पढ़िए क्या है पूरा मामला और चार्जशीट में क्या-क्या लिखा है...
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archna gupta
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि राजू सिंह ने न्यू पार्टी में मौजूद डिस्क जॉकी(डीजे) को अर्चना का फर्श पर पड़ा खून साफ करने के लिए 5000 रुपये का ऑफर दिया था। लेकिन जब डीजे ने काम करने से मना कर दिया तो राजू सिंह के परिवार ने खुद खून साफ किया। यह बात डीजे ने खुद अपने बयान में बताई थी। पुलिस इस मामले की चार्जशीट अगले हफ्ते जमा कर सकती है।
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इसी फार्महाउस में हुई फायरिंग - फोटो : सोशल मीडिया
31 जनवरी 2018 की रात राजू सिंह ने नए साल की पार्टी दी थी जिसमें उसने तीन बार हर्ष फायरिंग की थी। यह पार्टी राजू ने दिल्ली के फतेहपुर बेरी में स्थित अपने फार्म हाउस पर दी थी। उस रात तीन में से एक गोली सिंह परिवार की मित्र अर्चना गुप्ता को लग गई थी जिससे बाद में उसकी मौत हो गई।

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पूर्व विधायक राजू सिंह और मृतक अर्चना गुप्ता - फोटो : अमर उजाला
नाम न बताने की शर्त पर इस केस की तहकीकात कर रहे एक अफसर ने बताया कि कुल 32 गवाहों से पूछताछ की गई थी। इसमें डीजे और गुप्ता परिवार के तीन लोग भी शामिल थे। आरोपी राजू सिंह के परिवार ने डीजे को 3000-5000 रुपये तक खून साफ करने के लिए ऑफर किया था, लेकिन वह नहीं माना। तब उनसे वहां से चले जाना को कहा गया और फिर राजू की पत्नी रेनू सिंह और भाई राणा राजेश और दोस्त रमिंदर सिंह ने खून साफ किया। उन्होंने गोलियों के खोखे उठाकर उसे पास की झाड़ी में फेंक दिया था।
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पूर्व विधायक राजू सिंह - फोटो : अमर उजाला
हालांकि इस बात से राजू सिंह ने इनकार किया है। उसका कहना है कि डीजे को कोई घूस की पेशकश नहीं की गई थी। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। यह सिर्फ गलत समय पर हुआ। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में राजू को हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत आरोपी बनाया है। राजू का ड्राइवर हरि सिंह जिसने राजू की पिस्तौल से उस रात एक गोली चलाई थी उसे भी आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत और दूसरों की जान जोखिम में डालने के लिए बुक किया गया है।
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पूर्व विधायक राजू सिंह - फोटो : अमर उजाला
रेनू सिंह, राणा राजेश और रमिंदर सिंह को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी बनाया गया है। केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फार्महाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखने और गवाहों के बयान लेने और राजू सिंह के कबूलनामे के बाद यह पक्का हो गया है कि उस रात तीन राउंड फायरिंग हुई थी।

उस रात राजू ने अपनी 0.22 की लाइसेंसी पिस्टल से जहां दो गोलियां चलाई थीं वहीं हरि सिंह ने .315 बोर की पिस्टल से एक राउंड फायरिंग की थी। इन तीन में से एक गोली अर्चना गुप्ता के सिर में जा लगी थी। जांच में पता चला है कि दोनों ही हथियार लाइसेंसी थे। पुलिस ने उस वक्त घटनास्थल से 800 गोलियां बरामद की थी। 
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