शराब पीकर गाड़ी चलाना
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इनमें शराब पीकर वाहन चलाना, रैश ड्राइविंग करना, रेड लाइट जंप करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, ओवरलोडिंग करना आदि शामिल हैं। इनमें पहले तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की जाती है, दूसरी बार में चेतावनी और तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति पुलिस की ओर से की जाती है।