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Ankita Murder Case: तीन साल पहले 18 सितंबर की वो काली रात...आज मिला न्याय, जानें कब क्या हुआ

Fri, 30 May 2025 01:36 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून

सार

Ankita Murder Case Verdict: 18 सिंतबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था।
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अंकिता हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Ankita Murder Case: दो साल आठ महीने बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, हत्या के मामले में तीनों आरोपी दोषी करार

इस बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत के फैसले पर उत्तराखंड के साथ ही देश के लोगों की निगाहें टिकी थीं। आज जब फैसला सुनाया गया तो बड़ी संख्या में भीड़ कोर्ट के बाहर मौजूद रही। बता दें कि घर के आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण वह नौकरी कर अपनी और अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। जिसके लिए घर से कोसों दूर ऋषिकेश के पास यमकेश्वर विकासखंड के गंगा भोगपुर तल्ला के वनंत्रा रिजॉर्ट में 28 अगस्त, 2022 को बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी शुरू की। अभी उसे नौकरी करते हुए 20 दिन भी पूरे नहीं हो सके थे कि 18 सितंबर, 2022 की रात को वह लापता हो गई। फिर उसका शव नहर से मिला। क्या है पूरा मामला और कैसे कार्रवाई हुई आगे जानिए...

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अंकिता हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

क्या है मामला और आरोप

18 सिंतबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से शव बरामद हुआ था। एसआईटी की जांच के बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 97 गवाह बनाए गए थे। जिसमें से अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत 47 गवाह परीक्षित कराए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपों पर विचारण किया गया।
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अंकिता हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

कब क्या हुआ

  • रिजॉर्ट के मालिक पुलकित ने 20 सितंबर 2022 को अंकिता के गुम होने की राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में शिकायत की।
  • लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो 22 सितंबर 2022 को जिलाधिकारी के आदेश से यह मामला नियमित पुलिस लक्ष्मणझूला थाने को दिया गया।
  • लक्ष्मण झूला पुलिस ने जांच की और पुलकित, अंकित और सौरभ से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 18 सितंबर को उसकी हत्या कर दी।
  • हत्या का कारण यही आया कि तीनों उस पर अनैतिक कार्यों को करने का दबाव डाल रहे थे। राज बाहर न आए इसलिए उसे चीला नहर में धक्का दे दिया।
  • 22 सितंबर को पुलिस ने मुकदमे से अपहरण की धारा हटाकर हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षडयंत्र की धारा जोड़ दी।
  • 23 सितंबर को न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस दौरान भी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया।
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अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
कब क्या हुआ
  • 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज इंटेक से बरामद किया गया।
  • 24 सितंबर को ही अंकिता का एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञों की टीम ने पोस्टमार्टम किया।
  • 24 सितंबर एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था के निर्देश मुकदमे की विवेचना के लिए डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया।
  • 26 सितंबर को तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर क्राइम सीन दोहराया गया।
  • विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ दी गईं।
  • 16 दिसंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने, छेड़खानी और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई।
  • 30 मई को फैसला दिय गया।
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