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उन्होंने बताया कि होटल एसोसिएशन, धर्मशाला, बारातघर, बेडिंग प्वाइंट, मंदिर समिति के कर्मचारियों को भी बैठक करने के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें भी थर्माकोल, डिस्पोजल के आइटमों का प्रयोग न करने को कहा जाएगा। बताया कि एक अप्रैल के बाद जिस भी बारात घर, होटल, वेडिंग प्वाइंट में डिस्पोजल थर्माकोल की सामग्री का प्रयोग होगा उन पर 5 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।