यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है और सूची में नाम है तो वोट देने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन पहचान पत्रों की मदद से वोट दे सकेंगे।
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- फोटो : getty images
आप बूथ पर जाकर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड समेत अन्य आईडी दिखाकर भी वोट दे सकते हैं।
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भारतीय निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी यह दिशा-निर्देश जिला निर्वाचन कार्यालय को मिले हैं।
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मतदाता
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनको पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें मतदान केंद्र में पहचान पत्र प्रस्तुत करना है।
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- फोटो : अमर उजाला
इसके अलावा यदि मतदाता का नाम सूची में है तो वे अपनी आईडी दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
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पासपोर्ट
वोट देने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र के द्वारा वोट दे सकेंगे।
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मतदाता बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची से वोट दे सकेंगे।