धोखाधड़ी की घटना गेठिया में 13 जून 2008 से 25 नवंबर 2008 के बीच की है। आइकावा इंटरनेशनल एजूकेशन संस्था के खिलाफ तल्लीताल थाने में हल्द्वानी निवासी डॉ. हरीश पाल ने शिकायती पत्र दिया था। इसके आधार पर पुलिस ने हिमांशु राय, कपिल अद्वैत उर्फ पायलट बाबा, इशरत खान, इरफान खान, विजय यादव, पीसी भंडारी और मंगल गिरी के खिलाफ धारा 420 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।