ये तो आपको पता ही होगा कि 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि है। लेकिन अगर आपने इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं की तो आपको ये भारी नुकसान हो सकता है।
विज्ञापन
2 of 7
tax return
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, पहला तो ये कि 31 जुलाई के बाद आपको रिटर्न फाइल करने में आपको पांच हजार रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
विज्ञापन
3 of 7
tax
जानकारी के मुताबिक अगर आपने नोटबंदी के दौरान एकांउट में दो लाख से अधिक की राशी जमा की है तो आपको इसकी जानकारी इसमें देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो आयकर विभाग की नजर आप पर बनी रहेगी।
4 of 7
आयकर विभाग
इसके साथ ही देरी होने पर आप किसी भी व्यवसाय में होने वाले घाटे को इसमें नहीं दिखा सकेंगे। यहां तक कि अगर आप पर कोई टैक्स रकम बकाया होगी तो इसके बाद से आप पर हर महीने के हिसाब से पैनल्टी लगेगी।
विज्ञापन
5 of 7
Demo Pic
- फोटो : google
सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि अगर निर्धारित तारीख तक रिटर्न नहीं भरी तो आपको जमा की गई राशी पर अप्रैल से लेकर जुलाई माह तक का ब्याज नहीं मिलेगा
विज्ञापन
6 of 7
फाइल फोटो
आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न में कैश डिपॉजिट को लेकर अगल से कोई जानकारी नहीं मांगी जाती थी, लेकिन अब यह भरनी होगी। साथ ही इससे पहले आधार को पैन से लिंक कराना होगा, इसके बिना आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
अगर आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको आईटी आर फाइल करते समय इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर 31 जुलाई के बाद यह फाइल किया इनकम टैक्स विभाग आप पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है।