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31 जुलाई तक नहीं किया ITR फाइल तो भरना पड़ेगा 5000 जुर्माना, साथ ही होंगे ये पांच नुकसान

Sun, 30 Jul 2017 06:02 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून
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tax return
ये तो आपको पता ही होगा क‌ि 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंत‌िम त‌िथ‌ि है। लेक‌िन अगर आपने इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं की तो आपको ये भारी नुकसान हो सकता है। 
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tax return
व‌िभागीय अध‌िकारियों के मुताब‌िक, पहला तो ये क‌ि 31 जुलाई के बाद आपको रिटर्न फाइल करने में आपको पांच हजार रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
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tax
जानकारी के मुताब‌िक अगर आपने नोटबंदी के दौरान एकांउट में दो लाख से अध‌िक की राशी जमा की है तो आपको इसकी जानकारी इसमें देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं क‌िया तो आयकर व‌िभाग की नजर आप पर बनी रहेगी।

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आयकर विभाग
इसके साथ ही देरी होने पर आप क‌िसी भी व्यवसाय में होने वाले घाटे को इसमें नहीं द‌िखा सकेंगे। यहां तक क‌ि अगर आप पर कोई टैक्स रकम बकाया होगी तो इसके बाद से आप पर हर महीने के ह‌िसाब से पैनल्टी लगेगी। 
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Demo Pic - फोटो : google
सबसे बड़ा नुकसान यह होगा क‌ि अगर न‌िर्धारित तारीख तक रिटर्न नहीं भरी तो आपको जमा क‌ी गई राशी पर अप्रैल से लेकर जुलाई माह तक का ब्याज नहीं म‌िलेगा
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फाइल फोटो
आपको बता दें कि इनकम टैक्‍स रिटर्न में कैश डिपॉजिट को लेकर अगल से कोई जानकारी नहीं मांगी जाती थी, लेक‌िन अब यह भरनी होगी। साथ ही इससे पहले आधार को पैन से लिंक कराना होगा, इसके बिना आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
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tax evasion
अगर आप एक से ज्‍यादा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको आईटी आर फाइल करते समय इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर 31 जुलाई के बाद यह फाइल क‌िया इनकम टैक्स व‌िभाग आप पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है।
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