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ओएनजीसी के दैनिककर्मियों के लिए खुशखबरी, 48 घंटे में होंगे पर्मानेंट!

Wed, 26 Jul 2017 08:45 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
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ओएनजीसी - फोटो : LOGO
ओएनजीसी के दैनिककर्मियों के लिए हाईकोर्ट का ये फरमान खुशियां लेकर आया है। 48 घंटों में इन दैनिककर्मियों के अच्छे दिन आने वाले हैं।
 
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highcourt nainital - फोटो : google
हाईकोर्ट ने ओएनजीसी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 48 घंटे के भीतर नियमित नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

 
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court
सोमवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

 

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ongc
ओएनजीसी कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ओएनजीसी में 1981 से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी तक इनको नियमित नहीं किया गया है।

 
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nainital high court
वर्ष 2001 में ओएनजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र देकर कहा था कि पद रिक्त होते ही इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है।

 
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हाईकोर्ट ने ओएनजीसी को 48 घंटे के भीतर दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
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