ओएनजीसी के दैनिककर्मियों के लिए हाईकोर्ट का ये फरमान खुशियां लेकर आया है। 48 घंटों में इन दैनिककर्मियों के अच्छे दिन आने वाले हैं।
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- फोटो : google
हाईकोर्ट ने ओएनजीसी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 48 घंटे के भीतर नियमित नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
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सोमवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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ओएनजीसी कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ओएनजीसी में 1981 से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी तक इनको नियमित नहीं किया गया है।
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वर्ष 2001 में ओएनजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र देकर कहा था कि पद रिक्त होते ही इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है।
हाईकोर्ट ने ओएनजीसी को 48 घंटे के भीतर दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।