देहरादून में प्रेमनगर थाने के पुलिसकर्मी से मारपीट करने और थाने में हंगामा करने के आरोप में उन्नाव की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जया पाठक के खिलाफ शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मारपीट और हंगामा करने के साथ ही उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से अनुमति मिलने के बाद महिला न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है।
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देहरादून स्थित पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे उन्नाव की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जया पाठक के बेटे रोहन पाठक की प्रभात आर्य और अन्य छात्रों से मारपीट हो गई थी। प्रेमनगर पुलिस ने 12 सितंबर को दोनों पक्षों के छात्राें को थाने बुला लिया था। इसी बीच रोहन पाठक की मां जया पाठक अपने पति देवेश पाठक के साथ थाने पहुंची और बेटे को पकड़ने को लेकर पुलिस पर भड़क गई।
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हंगामा होता देख एक सिपाही ने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी। आरोप है कि इसी बात से नाराज महिला न्यायिक अधिकारी जया पाठक ने सिपाही को पीट दिया। एसओ नरेश राठौड़ ने उन्हें रोककर मारपीट पर कड़ा एतराज जताया। वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने सिपाही से मारपीट की वीडियो बनाकर सोशल साइट पर वायरल कर दी, जिससे उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक यह मामला गरमा गया।
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आरोप है कि इसी दौरान मौके पर पहुंचे एसपी सिटी प्रदीप राय और सीओ सिटी चंद्रमोहन नेगी की मौजूदगी में भी महिला न्यायिक अधिकारी पाठक ने पुलिस से अभद्रता की। एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला न्यायिक अधिकारी जया पाठक के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। सिपाही से मारपीट की वीडियो, सिपाही का प्रार्थना पत्र और रोजनामचे की नकल के साथ विशेष वाहक को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेज दिया था।
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एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से इस मामले में सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी आधार पर प्रेमनगर थानाध्यक्ष नरेश राठौड़ की तरफ से जया पाठक पत्नी देवेश पाठक निवासी पशुनाथ प्लेनेट गोमतीनगर लखनऊ और हाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) उन्नाव के खिलाफ धारा 332, 353, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
बता दें कि, रोहन पाठक निवासी लखनऊ और प्रभात आर्य निवासी मेरठ के बीच हास्टल में 11 सितंबर को मारपीट हो गई थी। उस समय तो उनमें बीच-बचाव करा दिया गया था। अगले दिन फिर कंडौली में उनके बीच मारपीट और कार में तोड़फोड़ की गई। मामला बढ़ा तो पुलिस उन्हें थाने ले आई। हालांकि भविष्य खराब होने की बात कहकर उन्हें समझाने की कोशिश की गई, मगर वह नहीं माने। पुलिस ने रोहन पाठक और आदित्य आर्य की तरफ से बलवे, मारपीट, तोड़फोड़ की धारा में क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं, यूनिवर्सिटी की ओर से इस मामले के सभी आरोपियों को निलंबित कर निकाला जा चुका है।