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इनकम टैक्स का यह नियम उड़ा देगा नौकरी पेशा और बिजनेसमैन के होश

Mon, 01 May 2017 10:20 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
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Rupee
अगर आप वेतनभोगी या व्यापारी हैं और आय छिपा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपके हर लेनदेन पर आयकर विभाग की नजर है।
 
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फाइल फोटो
ढाई लाख रुपये से अधिक आय छिपा रहे हैं तो आप पर जुर्माना हो सकता है। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग तमाम खातों पर नजर रख रहा है।
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Rupee
इससे ऊपर आय पकड़ी गई तो सीधे 50 से 200 फीसदी तक जुर्माना हो सकता है। सरकार ने हाल ही में आयकर के एक्ट में नए संशोधन जारी किए हैं।
 

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इनकम टैक्स
इससे ऊपर आय पकड़ी गई तो सीधे 50 से 200 फीसदी तक जुर्माना हो सकता है। सरकार ने हाल ही में आयकर के एक्ट में नए संशोधन जारी किए हैं।
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आयकर विभाग
आयकर विभाग ने वेतनभोगी और व्यापारियों के लिए यह नियम लागू कर दिया है कि उन्हें ढाई लाख रुपये से अधिक आय होने पर हर हाल में आयकर रिटर्न भरना होगा।
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डेमो पिक
अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है और विभाग को उसकी ऐसी आय के बारे में पता चलता है, जिस पर टैक्स बनता है तो उस व्यक्ति को टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा 50 से 200 प्रतिशत तक पेनल्टी देनी होगी।
 
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Home - फोटो : Amar Ujala
खास बात यह है कि नोटबंदी के बाद से घर, कार, गहने या कोई महंगा आइटम जैसे शेयर खरीदने वाले भी आयकर विभाग की रडार पर हैं। पहली बार इस तरह की सख्ती की गई है।
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