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इनकम टैक्स के दायरे में आने वालों के लिए अब खड़ी होगी नई मुसीबत, पढ़ें जरूरी खबर

Mon, 29 Jan 2018 08:55 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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आयकर - फोटो : social media
इनकम टैक्स के दायरे में आने वालों के लिए अब नई परेशानी खड़ी होने वाली है। जल्दी से क्लिक कर पढ़ें...
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income tax panel review
आयकर से बचने के लिए पता बदलने वाले अब जहां भी जाएंगे, नोटिस उनके पीछे आएगा। आयकर विभाग अब केवल आईटीआर में दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहेगा। नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत अब बैंक, बीमा कंपनी, डाकघर या कहीं और सरकारी रिकॉर्ड में दिए गए पते पर भी आयकर का नोटिस आएगा। इस बदलाव के बाद कोई भी नोटिस से नहीं बच पाएगा।
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income tax
केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत आयकर की पहुंच का नियम बदल दिया गया है। आयकर विभाग को यह शक्ति भी मिल गई है कि वह आपके पते पर हर हाल में नोटिस पहुंचाए। आयकर के नियम 127 के तहत यह नोटिस भेजा जा सकेगा।

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income tax office
हर साल तमाम ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि आईटीआर भरने के बाद आयकर विभाग के पचड़े से बचने के लिए अपना पता बदल लेते हैं। आयकर नोटिस भेजता है, लेकिन वह पहुंचता नहीं है। नियम में बदलाव के बाद अब आपका पता कहीं से भी लिया जा सकेगा। आयकर विभाग के मुताबिक नए साल से इस नियम के तहत सही पते की जानकारी लेकर ही नोटिस भेजा जाएगा।
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tax return
पैन कार्ड का पता, इनकम टैक्स रिटर्न में दिया गया पता, पूर्व की रिटर्न में दर्ज पता, ई-मेल आईडी, पूर्व की आईटीआर में दी गई ई-मेल आईडी या आयकर विभाग के पास उपलब्ध आपकी कोई और ई-मेल आईडी।
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इन्स्योरेंश - फोटो : source
बैंक खाता खुलवाने में दिया गया पता, बीमा पॉलिसी लेने में दिया गया पता, डाकघर की आरडी या किसी अन्य खाते में दिया गया पता, नगर निगम, एमडीडीए या अन्य किसी विकास प्राधिकरण में दिया गया पता, फॉर्म 61 पर दर्ज किया गया पता या सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध कोई भी पता।
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