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जरूरी खबर : 30 जून तक निपटाएं ये काम, नहीं तो हो सकती है दिक्कत

Tue, 09 Jun 2020 10:51 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • पैन को आधार से लिंक, डाक विभाग की योजनाओं में न्यूनतम पैसा जमा कराने का मौका
  • 30 जून तक फार्म-16 ले सकते हैं
  • टैक्स बचाने को कर सकते हैं निवेश
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रुपये - फोटो : pixabay
लॉकडाउन में निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न सहित तमाम ऐसे काम हैं, जो अटके हुए हैं। इन कामों को पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। आप भी जल्द यह काम निपटा लें। चार्टर्ड अकाउंटेंट रजत शर्मा ने ऐसी जरूरी जानकारियां दीं हैं जो आपके लिए काम की साबित हो सकती हैं। उसके बाद आप पर जुर्माना लग सकता है या हो सकता है कि पूरा करने का समय ही न दें।
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आधार-पैन कार्ड - फोटो : अमर उजाला
पैन को आधार से जोड़ें : अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लें। इसकी अंतिम तिथि 30 जून तय की है। समय से पैन आधार लिंक न हुआ तो आईटीआर भरने में परेशानी हो सकती है।

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रिटायरमेंट - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
एससीएसएस में निवेश : सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स (एससीएसएस) में भी निवेश के लिए 30 जून तक का समय है। नियमों के मुताबिक, 55-60 साल आयु के व्यक्ति इसमें सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक माह में निवेश कर सकते हैं।

 

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पीपीएफ अकाउंट को बढ़ाएं : अगर आपका पीपीएफ अकाउंट 31 मार्च तक मैच्योर हो चुका है तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। डाक विभाग के मुताबिक, पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कराने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून है।

 
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- फोटो : pexels.com
स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा जमा कराएं : अगर आपने पीपीएफ खाता या सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन खातों में न्यूनतम पैसा जमा नहीं कराया है तो इसके लिए भी 30 जून तक का समय है। 30 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
 
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फॉर्म 16 : सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये नियोक्ता के लिए फॉर्म-16 (वेतन से काटे गए टीडीएस का प्रमाणपत्र) जारी करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इस फॉर्म की मदद से आईटीआर दाखिल करने में आसानी होती है।
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- फोटो : PTI
बिलेटिड या रिवाइज आईटीआर : वित्तीय वर्ष 2018-19 की बिलेटिड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी 30 जून तय की गई है।

 
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टैक्स - फोटो : pixabay
टैक्स से छूट को निवेश : वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 की थी। ऐसे में अगर आपने टैक्स बचत योजनाओं में निवेश नहीं किया तो आपके पास 30 जून तक का मौका है। आप 30 जून तक टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
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