इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग संबंधी अन्य कई नियमों में बदलाव किया है। कुछ बदलाव लागू हो गए हैं और कुछ लागू होने वाले हैं। अधिक जानकरी के लिए टैप करें...
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- फोटो : अमर उजाला
अगर ट्रेन मिस हो गई तो आप टीडीआर फाइल करने पर बेस फेयर का 50 प्रतिशत वापिस मिल जाएगा। अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है या आपका सफर पूरा नहीं होता तो रेलवे यात्री को फुल रिफंड देगा।
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बनकर तैयार टनकपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म।
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रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेन मिस हो जाए तो टीटीई आपकी सीट अगले दो स्टेशन तक किसी को जारी नहीं कर सकता। दो स्टेशन के बाद सीट किसी और को जारी होगी। ऐसे में आप अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़कर उसमें सफर कर सकते हैं।
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ट्रेन
- फोटो : अमर उजाला
एक फरवरी से रेलवे आरक्षण फॉर्म में दिव्यांगों और थर्ड जेंडर को पहचान देने के लिए कॉलम जोड़ा गया है। वहीं नए फॉर्म में शताब्दी और राजधानी के यात्री खाना लेने या न लेने का विकल्प भी भर सकेंगे।
अगर टिकट गुम हो गई तो इसके लिए बोर्डिंग स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए आईडी कार्ड की कॉपी लगाकर प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ध्यान दें सफर शुरू करने से 24 घंटे पहले ये काम करना होगा।