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बदल गया खाते से रुपयों के लेनदेन का नियम, अब आपके पास होना चाहिए यह डॉक्यूमेंट
Wed, 07 Feb 2018 07:34 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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अपने किसी रिश्तेदार, परिचित या अन्य व्यक्ति को खाते से रुपए देने वाले हैं तो अब इस बात का विशेषकर ध्यान रखना होगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जारी बजट में किसी को ढाई लाख रुपये के चेक या आरटीजीएस करना है तो इसके लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए।
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Budget 2018 Himachal pradesh
अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं था, मगर ताजा बजट में यह व्यवस्था कर दी गई है।
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money
इसमें लेनदेन के लिए यह आवश्यक नहीं कि यह पैसा किसी आय के जरिये मिला हो।
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इसके अलावा सभी प्रकार की कंपनियों को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया हो, फिर चाहें उस वित्तीय वर्ष में उन्हें कोई कमाई हुई हो या नहीं।
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- फोटो : amar ujala
यदि रिटर्न नहीं दाखिल किया जाता है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है।
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