फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें
विज्ञापन
बदल गया खाते से रुपयों के लेनदेन का नियम, अब आपके पास होना चाहिए यह डॉक्यूमेंट
Wed, 07 Feb 2018 07:34 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
गूगल में
+ फ़ॉलो करें
विज्ञापन
1
of 6
प्रतीकात्मक तस्वीर
Add as a preferred
source on google
अपने किसी रिश्तेदार, परिचित या अन्य व्यक्ति को खाते से रुपए देने वाले हैं तो अब इस बात का विशेषकर ध्यान रखना होगा।
विज्ञापन
2
of 6
pan card
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जारी बजट में किसी को ढाई लाख रुपये के चेक या आरटीजीएस करना है तो इसके लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए।
विज्ञापन
3
of 6
Budget 2018 Himachal pradesh
अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं था, मगर ताजा बजट में यह व्यवस्था कर दी गई है।
4
of 6
money
इसमें लेनदेन के लिए यह आवश्यक नहीं कि यह पैसा किसी आय के जरिये मिला हो।
विज्ञापन
5
of 6
प्रतीकात्मक तस्वीर
इसके अलावा सभी प्रकार की कंपनियों को रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया हो, फिर चाहें उस वित्तीय वर्ष में उन्हें कोई कमाई हुई हो या नहीं।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें
Dehradun News:
पछवादून में साइबर ठगों का नेटवर्क, सेलाकुई विकासनगर व सहसपुर में मिले 5 म्यूल अकाउंट
देहरादून
Dehradun News:
गाय को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा, आरोपी मालिक गिरफ्तार
देहरादून
प्रीमियम
Explainer:
सरोगेट विज्ञापन क्या है, इलायची की आड़ में तंबाकू बेचने का ये कैसा खेल, क्यों फंसे ये अभिनेता?
देश
Dehradun News:
शराब पीकर वाहन चलाने पर दो चालक गिरफ्तार
देहरादून
Dehradun News:
जान से मारने की धमकी देने पर प्राथमिकी दर्ज
देहरादून
Dehradun News:
बुटोली में फिर उफान पर आया शेरूखाला, ग्रामीणों की बढ़ी समस्या
देहरादून
विज्ञापन
6
of 6
क्राइम
- फोटो : amar ujala
यदि रिटर्न नहीं दाखिल किया जाता है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप
में पढ़ें