फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अगर 15 फरवरी तक नहीं किया ये काम तो म्युचुअल फंड निवेशकों को होगा नुकसान

Wed, 14 Feb 2018 09:29 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
1 of 6
money
म्युचुअल फंड में निवेश किया है तो 15 फरवरी से पहले यह काम निपटा लीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो निवेशक का फोलियो बंद हो जाएगा।
विज्ञापन

2 of 6
शेयर बाजार में गिरावट - फोटो : self
बीएसई ने मनी लांड्रिंग रोधक नियमों का अनुपालन करने के लिए यह कदम उठाया है।

 
विज्ञापन

3 of 6
प्रतीकात्मक तस्वीर
इसके तहत अब म्युचुअल फंड में निवेश करने वालों को 31 मार्च 2018 से पैन और आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा।

 

4 of 6
पैन
अगर निवेशकों ने ऐसा नहीं किया तो उनको फोलियो बंद हो जाएगा। ग्राहकों से आधार लेने के संदर्भ में सरकार के जून में मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम में संशोधन के साथ बीएसई ने यह कदम उठाया है।

 
विज्ञापन

5 of 6
money
बता दें कि फोलियो एक संख्या है जो निवेशक के खाते को दी जाती है। हालांकि एक निवेशक के कई खाते हो सकते हैं।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

6 of 6
money loss
बीएसई ने जारी एक परिपत्र में कहा कि मौजूदा म्युचुअल फंड फोलियो खातों तथा 14 फरवरी 2018 तक खोले गये फोलियो (खातों) के निवेशकों को अपना पैन और आधार संख्या जरूरी दस्तावेज के साथ 31 मार्च, 2018 तक जमा करना होगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें