म्युचुअल फंड में निवेश किया है तो 15 फरवरी से पहले यह काम निपटा लीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो निवेशक का फोलियो बंद हो जाएगा।
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शेयर बाजार में गिरावट
- फोटो : self
बीएसई ने मनी लांड्रिंग रोधक नियमों का अनुपालन करने के लिए यह कदम उठाया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
इसके तहत अब म्युचुअल फंड में निवेश करने वालों को 31 मार्च 2018 से पैन और आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा।
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पैन
अगर निवेशकों ने ऐसा नहीं किया तो उनको फोलियो बंद हो जाएगा। ग्राहकों से आधार लेने के संदर्भ में सरकार के जून में मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम में संशोधन के साथ बीएसई ने यह कदम उठाया है।
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money
बता दें कि फोलियो एक संख्या है जो निवेशक के खाते को दी जाती है। हालांकि एक निवेशक के कई खाते हो सकते हैं।
बीएसई ने जारी एक परिपत्र में कहा कि मौजूदा म्युचुअल फंड फोलियो खातों तथा 14 फरवरी 2018 तक खोले गये फोलियो (खातों) के निवेशकों को अपना पैन और आधार संख्या जरूरी दस्तावेज के साथ 31 मार्च, 2018 तक जमा करना होगा।