अगर कंपनी आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) काट रही है। और इनकम टैक्स विभाग का मैसेज नहीं आ रहा है। तो यह खतरे का संकेत है।
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income tax
कंपनी को कटा हुआ टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास जमा कराना होता है। जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग हर तिमाही आपको मैसेज भेज कर बताता है कि तीन माह में कितना टीडीएस आपकी कंपनी ने जमा कराया है।
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income tax office
अगर आपके पास यह मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है। हो सकता है कि कंपनी टीडीएस काट तो रही हो लेकिन इनकम टैक्स विभाग के पास जमा न करा रही हो।
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money
कंपनी के लिए जरूरी है कि वह हर तिमाही टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास जमा कराए। अगर कंपनी आपका टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास नहीं जमा करा रही है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। जिससे आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं।
अगर आपको इनकम टैक्स विभाग का मैसेज नहीं आ रहा है तो आप फॉर्म 26 एएस चेक करें। अगर आपकी कंपनी ने टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास जमा कराया होगा तो फॉर्म 26 एएस में दिखेगा। अगर कंपनी ने आपका टीडीएस जमा नहीं कराया होगा तो फॉर्म 26 एएस में इसका रिकॉर्ड नहीं होगा।