फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिट एंड रन केस में सरकार आपको देती है यह खास सुविधा, ऐसे मिलता है फायदा

Sun, 18 Feb 2018 06:16 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
1 of 6
आधी रात को हिट एंड रन - फोटो : Demo pic
क्या आपको पता है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल या मौत होने सरकार आपको यह यह खास सुविधा दे रही है। नहीं , तो यहां जानिए।

 
Trending Videos
विज्ञापन

2 of 6
क्राइम - फोटो : amar ujala
अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल या मौत होने के मामले में संबंधित व्यक्ति या परिवार को सोलेशियम स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश लोगों को स्कीम के बारे में पता नहीं है। राज्य में 2017 में एक भी मामले में सोलेशियम स्कीम के तहत आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

 
विज्ञापन

3 of 6
money
सहायक परिवहन आयुक्त एसके सिंह के अनुसार हिट एंड रन केस में घायल को 12 हजार 500 और मृत व्यक्ति के परिजनों को 25 हजार की सहायता देने का प्रावधान है।

4 of 6
Apply
इसके लिए तहसील स्तर पर दावा जांच अधिकारी (सामान्य तौर पर एसडीएम स्तर का) होता है, जहां पर प्रभावित व्यक्ति और परिवार को सोलेशियम स्कीम के लिए आवेदन (सोलेशियम फॉर्म-1 पर) करना होता है।
विज्ञापन

5 of 6
insurance
दावा जांच अधिकारी को एक महीने के अंदर मामले की जांच कर दावा निष्पादन आयुक्त (जिला अधिकारी) के पास प्रस्तुत करना होता है। दावा निष्पादन अधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर जिले की लीड बीमा कंपनी को सहायता राशि देने का निर्देश देता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

6 of 6
- फोटो : source
सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी के सहायक निदेशक नरेश सिंघल के अनुसार सोलेशियम स्कीम को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें