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हाईकोर्ट ने जारी किए वाहन चालकों के लिए ये दिशा निर्देश, आप भी जान लीजिए...

Sat, 23 Jun 2018 10:47 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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nainital high court - फोटो : google
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वाहन चालकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है।
 
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सड़क दुघर्टनाआें के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करने वालों का लाइसेंस निरस्त करने की व्यवस्था बनाई जाए। जब तक  लाइसेंस निरस्तीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होती, ऐसे वाहन चालकों से पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला जाए। एक जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिए हैं।
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helmet
न्यायमूर्ति द्वय ने यह भी आदेश दिए हैं कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के नियम का पुलिस सख्ती से पालन कराए। कोर्ट ने यह भी ताकीद किया कि हेलमेट आईएसआई मार्क का ही हो और नियमों  के पालन के लिए एसएसपी, सीओ व कोतवाल मुख्यतौर पर जिम्मेदार होंगे।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
 कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों का पालन न होने पर प्रदेश के किसी भी नागरिक को यह छूट है कि वह मामले से हाईकोर्ट को अवगत कराए। कोर्ट ने सरकार को यह आदेश भी दिए  हैं कि नाबालिगों को न तो लाइसेंस जारी किए जाएं और न ही उन्हें वाहन चलाने दिए जाएं।
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Driving
इस मामले में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़े अविदित नोलियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 व 129 का कठोरता से पालन नहीं करा रही है। इससे दुर्घटनाएं बढ़ रहीं हैं। छोटे-बड़े वाहन अपनी लंबाई से ज्यादा लंबे पोल, पाइप, सरिया आदि ले जाते हैं। इससे भी दुर्घटनाएं  बढ़ रही हैं। वर्तमान हालात में याचिका के तथ्यों को कोर्ट ने जायज पाया। इस पर खंडपीठ ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बातचीत करने के पर कठोर कार्रवाई, हेलमेट की अनिवार्यता का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया।
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nainital high court
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी वाहन में उसकी लंबाई से ज्यादा के सरिया, स्टील और लोहे के रॉड, खंभे पाइप आदि ले जाना प्रतिबंधित करें। सरकार को निर्देश दिए कि मोटरयान एक्ट की धारा 128 और 129 को कड़ाई से लागू करें। कोर्ट ने कहा कि समस्त विद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक विद्यार्थियों को वाहन चलाने संबंधी निर्देशों तथा नियमों से अवगत कराया जाए। 
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