Driving
इस मामले में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़े अविदित नोलियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 व 129 का कठोरता से पालन नहीं करा रही है। इससे दुर्घटनाएं बढ़ रहीं हैं। छोटे-बड़े वाहन अपनी लंबाई से ज्यादा लंबे पोल, पाइप, सरिया आदि ले जाते हैं। इससे भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। वर्तमान हालात में याचिका के तथ्यों को कोर्ट ने जायज पाया। इस पर खंडपीठ ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बातचीत करने के पर कठोर कार्रवाई, हेलमेट की अनिवार्यता का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया।