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प्रोविडेंट फंड निकालने के नियम में हुआ बदलाव, ऐसा करने से मिनटों में मिल जाएगा आपका पूरा पैसा

Sun, 10 Dec 2017 06:21 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून
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EPF
अगर आपको अपने पीएफ एकाउंट से पैसा निकालना है या ट्रांसफर करना है तो इसके लिए नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब इस तरह से आप पैसा निकाल पाएंगे।
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money
पीएफ निकालने की प्रक्रिया हमेशा से ही काफी मुश्किल रही है। ऐसे में इस एक फार्म से आप बिना एम्प्लायर के हस्ताक्षर के पैसा निकाल पााएंगे। जिन लोगों के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) है, उनके लिए EPFO ने एक नया फॉर्म जारी किया है। PF के ट्रांसफर या निकासी के लिए इस फॉर्म पर एंप्‍लॉयर से किसी तरह का प्रमाण या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
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pf form
इसके लिए EPFO द्वारा जारी UAN आधारित फॉर्म 19 का इस्‍तेमाल कीजिए। यह सुविधा उन्‍हीं लोगों के लिए है जिनके UAN सक्रिय हैं, केवाईसी पूरी हो चुकी है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है।

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demo pic
अभी इस फॉर्म को ऑफलाइन ही जमा करना है लेकिन जल्‍द ही EPFO इसे ऑनलाइन करने वाला है। अगर आपने अभी तक केवाईसी और आधार लिंक नहीं किया है तो ऐसा करें। इससे आपका आधार लिंक हो जाएगा।
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epfo
आधार को लिंक करने के लिए http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाएं। अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। जो पेज खुलेगा उसमें सबसे ऊपर Manage बटन पर क्लिक करें। वहां एक लिस्ट खुलेगी जिसमें से आपको KYC पर क्लिक करके आपका काम हो जाएगा।
 
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demo pic - फोटो : अमर उजाला
बता दें कि, 55 साल से अधिक उम्र का कर्मचारी रिटायर होने के बाद PF से पूरे पैसे निकाल सकता है। वहीं 54 से अधिक उम्र का कर्मचारी ब्‍याज सहित अपने एकाउंट से 90% तक पैसा निकाल सकता है।
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