यह तो आपको पता ही होगा कि पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। ऐसे में अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो ये आसान सा तरीका अपनाकर आप दो मिनट में यह काम कर सकते हैं।
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आधार कार्ड
- फोटो : SELF
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगर आधार-पैन को लिंक नहीं कराया तो इसके बाद उपभोक्ता इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसलिए देरी न करें, जल्द इन तरीकों से यह प्रोसेज करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जरूरी बताया है।
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aadhar
सबसे पहले आप incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद वहां दिखाई दे रहे लिंक आधार पर क्लिक करें।
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aadhar
यहां स्क्रीन पर दिख रहे बॉक्स में आधार नंबर व पैन नंबर की डिटेल भरे। साथ में मोबाइल नंबर भी डालें। आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा।
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Mobile
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ होगा तो आपके पास मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसके बाद उसे सेव कर लें और दोबारा डिटेल भरे। आधार लिंक हो जाएगा।
देहरादून की आयकर अधिकारी नीता अग्रवाल का कहना है कि हालांकि अभी तिथि बढ़ाने जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है, आधार को पैन से न जोड़ने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए तय तिथि तक आधार को पैन से लिंक कर लें।