मोटर वाहन संशोधन बिल-2016 सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, जेल की सजा और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को पुलिस उत्पीड़न से बचाने के प्रावधान है।
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इसके अलावा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण को आधार से जोड़ने का भी प्रावधान शामिल है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी।
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court
आरटीओ सुधांशु गर्ग के मुताबिक देश में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सख्त परिवहन कानून बनाने की पैरवी लंबे समय से की जा रही है। इसी के तहत मोटर वाहन संशोधन बिल- 2016 लोकसभा में पास किया गया है।
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traffic police
- फोटो : अमर उजाला
इसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले को अब पांच गुना अधिक जुर्माना देना होगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के दौरान हुए हादसे पर वाहन मालिक को तीन साल जेल और दुर्घटना में घायल पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी कानून लागू हो जाएंगे।
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बीमा
विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टैक्सी एग्रीगेटर्स का नियमन और सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में मोटर यान हादसा कोष उपलब्ध कराया गया है। जो कई तरह के सड़क हादसों सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर मुहैया कराएगा।
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सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त कार
- फोटो : file photo
नए बिल में सड़क हादसों के लिए सड़क निर्माण ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है।
विधेयक में यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्यों के लिए ई गर्वनेंस को जरूरी किया गया है। लोग घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। स्थाई लाइसेंस के लिए उन्हें आरटीओ आकर कंप्यूटर में परीक्षा देनी होगी।