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अगर ऐसा न किया, तो INCOME TAX को लेकर यह खबर छीन लेगी आपका सुकून

Tue, 20 Feb 2018 06:21 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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income tax panel review
आयकर भरने वालों के लिए अहम खबर है। अब अगर ऐसा नहीं किया तो आपका चैन और सुकून सब छिन जाएगा।

 
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income tax
सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को आयकर छूट संबंधी प्रमाण 25 फरवरी तक जमा करने होंगे। निर्धारित तिथि तक प्रमाण न देने वाले कर्मचारियों व पेंशनरों को फरवरी महीने का वेतन व पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य कोषाधिकारी की ओर से आदेश जारी किए गए।
 
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आयकर - फोटो : social media

वित्तीय वर्ष 2017-18 समाप्त होने से पहले इनकम टैक्स का निर्धारण किया जाना है। जो कर्मचारी व पेंशनर आयकर की सीमा में आते हैं। उन्हें वित्तीय वर्ष में आयकर छूट संबंधित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को छूट संबंधी प्रमाण आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) के पास जमा करना होगा।

 

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क्राइम - फोटो : amar ujala
जबकि पेंशनरों को कोषाधिकारी कार्यालय में प्रमाण देना होगा। ट्रेजरी से वेतन व पेंशन पाने वाले सेवारत व रिटायर्ड कार्मिकों का चालू वित्त वर्ष के लिए आयकर का निर्धारण किया जाएगा। देहरादून कोषागार से 15 हजार पेंशनरों व 20 हजार से अधिक कर्मचारियों को पेंशन व वेतन का भुगतान किया जाता है।
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इनकम टेक्स - फोटो : SELF
मुख्य कोषाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आयकर की धारा 161 के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 का टैक्स निर्धारण किया जाना है। इसके लिए आयकर के दायरे में आने वाले कर्मचारियों व पेंशनरों को टैक्स छूट के लिए प्रमाण देना होगा। जिसमें बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान, हाउस लोन या अन्य प्रकार के ऋण समेत तमाम छूट संबंधी प्रमाण देने होंगे।
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