इनकम टेक्स
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मुख्य कोषाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आयकर की धारा 161 के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 का टैक्स निर्धारण किया जाना है। इसके लिए आयकर के दायरे में आने वाले कर्मचारियों व पेंशनरों को टैक्स छूट के लिए प्रमाण देना होगा। जिसमें बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान, हाउस लोन या अन्य प्रकार के ऋण समेत तमाम छूट संबंधी प्रमाण देने होंगे।