बैंकिंग सेवाएं एक जुलाई से मंहगी होने जा रही हैं। एक जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है। इसके दायरे में बैंकिंग सेवाओं को भी लाया गया है।
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GST
बैंकों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत तय है। लेकिन अब बैंकिंग सेवाओं पर टैक्स में तीन प्रतिशत की बढोतरी से खाता धारकों की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। कई बैंकों ने इसकी सूचना भी देना शुरू कर दिया है।
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money
एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस वजह से एटीएम से पैसे निकालने, बैंकों में पैसा जमा करना, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, चेक बुक लेना व पासबुक की फीस में भी बढ़वा होगा।
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एटीएम
अभी तक फ्री लिमिट के बाद एटीएम से पैसे निकालने के लिए 20 रुपए पर ट्रांसेक्शन लिया जाता है। लेकिन एक जुलाई से इसमें 18 फीसदी की टैक्स बसूला जाएगा।
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loan
बैंक लोन प्रोसेसिंग फीस पर भी अब 18 फीसदी टैक्स देना होगा। यानी 5000 रुपए के लोन पर 900 रुपए टैक्स देना होगा। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट और लोन स्टेटमेंट पर भी टैक्स देना होगा।
लॉकर फीस, कैश हैंडलिंग चार्ज, चेक बुक, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड चार्ज, एसएमएस चार्ज, चेक क्लीयरेंस चार्ज, सिग्नेचर वैरिफिकेशन चार्ज सहित अन्य सेवाओं पर अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।