अगर आपके पास भी हथियारों का लाइसेंस है तो इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें।
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नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पोर्टल पर देहरादून जिले के 15 हजार से अधिक शस्त्रधारकों ने लाइसेंस ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। जिन शस्त्रधारकों ने लाइसेंस संबंधित जानकारी नहीं दी है, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। इस बारे में जिला प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
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पिस्तौल
देशभर में शस्त्र लाइसेंस का डाटा बैंक बनाने के लिए केंद्र ने नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पोर्टल तैयार किया है। इस पर सभी लाइसेंसधारकों को आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय दिया गया था। देहरादून जिले से 15659 शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं।
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इसमें गन, राइफल्स, रिवाल्वर और पिस्टल आदि शामिल हैं। नेशनल आर्म्स पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंस की जानकारी देना अनिवार्य है। जिन लोगों ने पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक लाइसेंस अपलोड नहीं किए हैं, उनका डाटा तैयार किया जा रहा है।
इन लाइसेंस को रद्द किया जाए या फिर फीस लेकर उन्हें मौका दिया जाए। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा है। जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन का कहना है कि शस्त्र लाइसेंस को नेशनल आर्म्स पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।