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हथियारों का लाइसेंस रखते हैं तो ध्यान दें, नजरअंदाज किया तो बाद में पछताएंगे

Mon, 09 Apr 2018 04:44 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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हथियार
अगर आपके पास भी हथियारों का लाइसेंस है तो इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें।
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online
नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पोर्टल पर देहरादून जिले के 15 हजार से अधिक शस्त्रधारकों ने लाइसेंस ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। जिन शस्त्रधारकों ने लाइसेंस संबंधित जानकारी नहीं दी है, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। इस बारे में जिला प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
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पिस्तौल
देशभर में शस्त्र लाइसेंस का डाटा बैंक बनाने के लिए केंद्र ने नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पोर्टल तैयार किया है। इस पर सभी लाइसेंसधारकों को आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय दिया गया था। देहरादून जिले से 15659 शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं।

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pistol
इसमें गन, राइफल्स, रिवाल्वर और पिस्टल आदि शामिल हैं। नेशनल आर्म्स पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंस की जानकारी देना अनिवार्य है। जिन लोगों ने पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक लाइसेंस अपलोड नहीं किए  हैं, उनका डाटा तैयार किया जा रहा है।
 
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ऑनलाइन - फोटो : self
इन लाइसेंस को रद्द किया जाए या फिर फीस लेकर उन्हें मौका दिया जाए। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा है। जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन का कहना है कि शस्त्र लाइसेंस को नेशनल आर्म्स पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
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