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मोबाइल यूज से जुड़ी जरूरी बातें पढ़ लीजिए, बड़े काम आएंगी

Fri, 04 Dec 2015 05:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
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मोबाइल यूजर्स के लिए बेहद अहम जानकारियां। हर यूजर को ये मालूम होनी चाहिएं, मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। जानने के लिए 10 क्लिक कीजिए।
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मोबाइल यूज से जुड़ी जरूरी बातें पढ़ लीजिए, बड़े काम आएंगी

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भारत में मोबाइल फोन कंपनियां साल में अधिकतम पांच दिन ब्लैक आउट-डे रख सकती हैं। यानी उस दिन उपभोक्ता फ्री मैसेज, फ्री मिनट या सस्ती कॉल रेट सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते। इससे अधिक ब्लैक आउट-डे रखना अवैध है।
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जान लिजिए, यदि गलती से कोई वेल्यू एडिड सर्विस लग जाए तो उसे बंद करवाकर कटा हुआ पैसा वापस पाया जा सकता है।

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मोबाइल यूजर्स पोस्टपेड ही नहीं, प्रीपेड मोबाइल फोन का भी बिल भी ले सकते हैं। इसके लिए अधिकतम सुविधा शुल्क 50 रुपये तक वसूला जाएगा। छह महीने तक का बिल मांगा जा सकता है।
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भारत में मोबाइल फोन नंबर का कोड +91 है। अगर किसी नंबर के आगे इससे अलग कोड से फोन कॉल या मिस कॉल आती है तो वह विदेशी कॉल हो सकती है। अगर आपकी विदेश में जानकारी नहीं है तो ऐसी कॉल को पिक न करें और ऐसी मिसकॉल पर दोबारा कॉल न करें।

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कालर ट्यून, क्रिकेट अलर्ट, ज्योतिष अलर्ट आदि सेवाएं वेल्यू एडिड सर्विस में आती हैं। इन सेवाओं के लिए कंपनियां महीने के 30 रुपये से 100 रुपये तक चार्ज करती हैं।
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अगर इस तरह की सेवाएं गलती से या बिना अनुमति के शुरू हो जाएं तो 24 घंटे के अंदर इस सेवा को बंद करवाकर रुपये वापस लिए जा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता 155223 पर कॉल करके अपनी सर्विस को बंद करवाकर 198 नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। यहां से मिलने वाला शिकायत नंबर जरूर लें।

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अनचाही कॉल को 1909 पर कॉल करके डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) एक्टिवेट करवाकर बंद करवाया जा सकता है।

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यदि मोबाइल फोन कंपनी शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं करती है तो हरियाणा टेक्निकल एसोसिएशन को टेलीकाम उपभोक्ता शिकायत दे सकते हैं।
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हरियाणा के रोहतक में हुए एक कार्यक्रम के तहत ये जरूरी जानकारियां पता चलीं। जान लिजिए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने हरियाणा टेक्निकल एसोसिएशन को समस्या निवारण करने के लिए अधिकृत कर रखा है। एसोसिएशन के संस्‍थापक हितेश हांडा ने ये सब बताया।
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