यूपी के बाद अब हरियाणा में भी मांस की दुकानों पर ताला लटकने वाला है। इसके लिए तैयारी की जा रही है, जल्द इसे लागू किया जा सकता है।
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meat ban
अब गैर कानूनी तरीके से अवैध कत्लखाने और मांस की अवैध बिक्री बंद करने की तैयारी है। नगर पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में खुली ऐसी दुकानों पर 15 मई से ताला लटक जाएगा।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अधिकारियों को इस संबंध में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि 15 मई तक प्रदेश के पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी दुकानों को नोटिस दिए जाएंगे जो अवैध रूप से कत्लखाने या मांस की दुकानें चला रहे हैं।
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इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा नगर निगम (मांस बिक्री अधिनियमन) वर्ष 2008 को सख्ती से लागू कराने की मंजूरी दे दी है। अब सभी दुकानदारों को मांस खरीदने के स्त्रोत और जानवर के कत्लखाने की जानकारी देनी अनिवार्य होगी।
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प्रदेश में अवैध तरीके से चल रही सैकडों दुकानों को बंद करना होगा। इनकी वजह से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
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इस संबंंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 21 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि पालिका ही नहीं अपितु पंचायत क्षेत्र में भी बिना लाइसेंस अधिकारी की अनुमति के मांस बिक्री अवैध होगा।
दुकान पर मांस तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे फ्रिजर में ही रखने की अनुमति होगी। मीट शॉप में जानवर का वध प्रतिबंधित होगा। ऐसी दुकानों का संचालन धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों के नजदीक नहीं रहेगा।