फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मांस बिक्री की दुकानों पर लटकने वाला है ताला, देखिए कब से होगा ये काम

Sat, 06 May 2017 09:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
1 of 7
meat ban
यूपी के बाद अब हरियाणा में भी मांस की दुकानों पर ताला लटकने वाला है। इसके लिए तैयारी की जा रही है, जल्द इसे लागू किया जा सकता है।
विज्ञापन

2 of 7
meat ban
अब गैर कानूनी तरीके से अवैध कत्लखाने और मांस की अवैध बिक्री बंद करने की तैयारी है। नगर पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में खुली ऐसी दुकानों पर 15 मई से ताला लटक जाएगा।
विज्ञापन

3 of 7
meat ban
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अधिकारियों को इस संबंध में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि 15 मई तक प्रदेश के पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी दुकानों को नोटिस दिए जाएंगे जो अवैध रूप से कत्लखाने या मांस की दुकानें चला रहे हैं।

4 of 7
meat ban
इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा नगर निगम (मांस बिक्री अधिनियमन) वर्ष 2008 को सख्ती से लागू कराने की मंजूरी दे दी है। अब सभी दुकानदारों को मांस खरीदने के स्त्रोत और जानवर के कत्लखाने की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। 
विज्ञापन

5 of 7
meat ban
प्रदेश में अवैध तरीके से चल रही सैकडों दुकानों को बंद करना होगा। इनकी वजह से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 
विज्ञापन

6 of 7
meat ban
इस संबंंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 21 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि पालिका ही नहीं अपितु पंचायत क्षेत्र में भी बिना लाइसेंस अधिकारी की अनुमति के मांस बिक्री अवैध होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

7 of 7
meat ban
दुकान पर मांस तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे फ्रिजर में ही रखने की अनुमति होगी। मीट शॉप में जानवर का वध प्रतिबंधित होगा। ऐसी दुकानों का संचालन धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों के नजदीक नहीं रहेगा।
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें