'अजान विवाद' के चलते सिर मुंडवाने वाले सिंगर सोनू निगम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ अब इस कोर्ट में केस चलेगा।
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सोनू निगम
लाऊड स्पीकर पर अजान को लेकर टिप्पणी करने वाले सोनू निगम के खिलाफ हरियाणा में सोनीपत के गन्नौर में पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं की गई।
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अब सोनू निगम का मौलवी को चैंलेज
शिकायत गन्नौर निवासी आश मोहम्मद, मोहम्मद सलीम, एडवोकेट गुलशाद ने दी थी। अब इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई होनी है।
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SONU NIGAM
याचिका में कहा गया है कि सिंगर सोनू निगम का अजान पर दिया गया बयान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की हैं।
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सोनू निगम
याचिकाकर्ता की ओर से वकील एमडी खान ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज के लिए आमंत्रित करने के लिए एक क्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही है।
याचिका में कहा गया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। जहां अजान और आरती एक साथ होती है। ऐसे में इसके खिलाफ बोलना गलत है। सोनू निगम का बयान सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों पर चोट करने वाला है।