अगर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो यह खबर आपके बड़े काम की हो सकती है। देख लिजिए और पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए।
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पासपोर्ट
अब सिर्फ आधार कार्ड की जानकारी दीजिए और केवल दस दिन में पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। इसके लिए आपको अपना आधार नंबर ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म पर भरना होगा। पासपोर्ट ऑफिस आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैरिफाई करके आपका पासपोर्ट बना देगा। इस प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट बनने के बाद किया जाता है। अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देंगे तो पासपोर्ट पाने में एक महीने का समय लगेगा।
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पासपोर्ट
इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जानकारियां पासपोर्ट से जुड़ी हैं, जो आपके बड़े काम आ सकती हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब आपको कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। नई प्रक्रिया के तहत अब आप डाकघरों में भी पासपोर्ट बनवा सकेंगे। इस सरल प्रक्रिया के तहत नया पासपोर्ट 15 दिन में आवेदनकर्ता को मिल जाएगा। विदेश मंत्रालय ने डाकघरों को आउटसोर्सिंग के रूप में पासपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है।
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indian passport
डाकघर में ही फिंगर प्रिंट, रेटिना स्कैन, वेरिफिकेशन जैसी महत्वपूर्ण औपचारिकताएं की जा जाएंगी। इसके लिए डाकघर में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन फार्म जमा होने के बाद अपॉइंटमेंट तिथि जनरेट होगी, जिसकी सूचना उपभोक्ता तक पहुंचाई जाएगी। आवेदनकर्ता को फीस के अलावा प्रति फार्म निर्धारित शुल्क देना होगा। इसके बाद की प्रक्रिया आवेदनकर्ता और पासपोर्ट कार्यालय के बीच होगी।
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पासपोर्ट
पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। नीला पासपोर्ट आम लोगों के लिए होता है। यह नियमित होता है और तत्काल भी दिया जा सकता है। सफेद पासपोर्ट किसी सरकारी काम से विदेश जाने वालों के लिए होता है। यह ऑफिशयल होता है। मैरून पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों एवं सीनियर अधिकारियों को दिया जाता है। यह डिप्लोमेटिक होता है।
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पासपोर्ट
सामान्य बच्चों का पासपोर्ट 10 साल के लिए बनता है। 18 साल से कम उम्र के युवाओं का 5 साल तक के लिए बनता है। 15 साल के किशोर 10 साल के लिए भी सामान्य पासपोर्ट बनवा सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक पासपोर्ट बनवा सकता है। एक दिन की उम्र का बच्चा भी पासपोर्ट बनवा सकता है। अगर मां-बाप का पासपोर्ट हो तो बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए बस ऐफिडेविट की जरूरत होती है।
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पासपोर्ट के लिए लगती है लंबी वेटिंग
पासपोर्ट बनवाने के लिए एज प्रूफ चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट (एसडीएम और सीनियर अफसर) से अटेस्टेड सर्टिफिकेट चलेगा। इसके अलाफा एड्रेस प्रूफ चाहिए। इसके लिए वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, जरनल पावर ऑफ अटर्नी, बिजली-पानी आदि के बिल की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चलेगी। किराए के मकान में रहने वालों को रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट के साथ एक और प्रूफ देना होता है। दूसरे प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, पासबुक, डीएल आदि की कॉपी दे सकते हैं।
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पासपोर्ट
पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। वेबसाइट www.passportindia.gov.in/ पर राइट साइड में Online Application Filing कॉलम में New User के सामने Register पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहां मांगी गई जानकारी भरकर यूजर आईडी बनाएं। इसके बाद आपको ई-फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अप्लाई करने की दो ही कैटिगरी हैं- एक नए पासपोर्ट के आवेदन के लिए फ्रेश् ऐप्लिकेशन। दूसरा, पुराने आवेदकों के लिए री-इश्यू ऐप्लिकेशन। नए और री-इशू, दोनों के लिए ही साधारण फॉर्म है और एक तत्काल सेवा का फॉर्म है।
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online apply
अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेश कैटिगरी के लिए बना फॉर्म भरें। पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं या दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्म को ठीक से पढ़ें। अपनी पढ़ाई, जन्म, पते आदि के कागजात भी सामने रखें। हर शब्द, हर स्पेलिंग सही भरें और वही भरें, जैसा डोक्यूमेंट्स में लिखा गया है, वरना ऐप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकता है या करेक्शन कराने के लिए आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं।
पासपोर्ट की अवधि खत्म हो जाने पर इसे रीन्यू कराया जा सकता है। बुकलेट भर जाने पर पासपोर्ट री-इशू होता है। नाम या पते में बदलाव के लिए पासपोर्ट री-इशू कराया जाता है। फट जाने पर या खराब हो जाने पर री-इशू कराया जाता है। खो जाने या चोरी होने पर री-इशू कराया जाता है। शादी के बाद नाम, पता बदलने के लिए री-इशू कराया जाता है। स्टेटस बदल जाने पा री-इशू कराया जाता है।