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पासपोर्ट से जुड़ी 14 ऐसी बातें, जो हर किसी के लिए जानना जरूरी

Sun, 22 Nov 2015 08:28 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
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विदेश जाने का सपना देखने वाले हर इंसान के लिए पासपोर्ट बनवाना जरूरी है। जानिए, पासपोर्ट और इसे बनवाने से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां। आपके काम आएंगी।
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पासपोर्ट से जुड़ी 14 ऐसी बातें, जो हर किसी के लिए जानना जरूरी

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क्या है पासपोर्टः पासपोर्ट या पारपत्र एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म स्थान के विवरण इसमे प्रस्तुत किये जाते हैं।
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नीला पासपोर्ट साधारण लोगों के लिए होता है। यह नियमित होता है और तत्काल भी दिया जा सकता है। सफेद पासपोर्ट किसी सरकारी काम से विदेश जाने वालों के लिए होता है। यह ऑफिशयल होता है। मैरून पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों एवं सीनियर अधिक‌ारियों को दिया जाता है। यह डिप्लोमेटिक होता है।

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पासपोर्ट बनवाने में 40 से 45 दिन का समय लगता है। तत्काल पासपोर्ट 3 से 7 दिन में बन जाता है। तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। बस, आवदेक को सारी जानकारियां ऑनलाइन भरनी होती हैं। एनेग्जर-आई भरकर अपने बारे में सारी घोषणा करनी पड़ती है। फर्स्ट क्लास गजेट‌िड ऑफिसर का वेरिफिकेशन देना होता है।
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सामान्य बच्चों का पासपोर्ट 10 साल के लिए बनता है। 18 साल से कम उम्र के युवाओं का 5 साल तक के लिए बनता है।  15 साल के किशोर 10 साल के लिए भी सामान्य पासपोर्ट बनवा सकते हैं।
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कोई भी भारतीय नागरिक पासपोर्ट बनवा सकता है। एक दिन की उम्र का बच्चा भी पासपोर्ट बनवा सकता है। अगर मां-बाप का पासपोर्ट हो तो बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए बस ऐफिडेविट की जरूरत होती है।
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पासपोर्ट बनवाने के लिए एज प्रूफ चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट (एसडीएम और सीनियर अफसर) से अटेस्टेड सर्टिफिकेट चलेगा। इसके अलाफा एड्रेस प्रूफ चाहिए। इसके लिए वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, जरनल पावर ऑफ अटर्नी, बिजली-पानी आदि के बिल की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चलेगी। किराए के मकान में रहने वालों को रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट के साथ एक और प्रूफ देना होता है। दूसरे प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, पासबुक, डीएल आदि की कॉपी दे सकते हैं।

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पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। वेबसाइट www.passportindia.gov.in/ पर राइट साइड में Online Application Filing कॉलम में New User के सामने Register पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहां मांगी गई जानकारी भरकर यूजर आईडी बनाएं। इसके बाद आपको ई-फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अप्लाई करने की दो ही कैटिगरी हैं- एक नए पासपोर्ट के आवेदन के लिए फ्रेश्‍ ऐप्लिकेशन। दूसरा, पुराने आवेदकों के लिए री-इश्यू ऐप्लिकेशन। नए और री-इशू, दोनों के लिए ही साधारण फॉर्म है और एक तत्काल सेवा का फॉर्म है।

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अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेश कैटिगरी के लिए बना फॉर्म भरें। पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं या दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्म को ठीक से पढ़ें। अपनी पढ़ाई, जन्म, पते आदि के कागजात भी सामने रखें। हर शब्द, हर स्पेलिंग सही भरें और वही भरें, जैसा डोक्यूमेंट्स में लिखा गया है, वरना ऐप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकता है या करेक्शन कराने के लिए आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं।

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1989 से पहले जन्म लेने वालों को पासपोर्ट केंद्र में अपॉइंटमेंट के समय 10वीं क्लास के उस सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करानी होती है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है। 1989 के बाद जन्मे लोगों के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट की कॉपी के अलावा म्यूनिसिपल्टी आदि द्वारा जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाना भी जरूरी है।

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दसवीं से कम पढ़े-लिखे या अनपढ़ लोगों के लिए ईसीआर कैटिगरी होती है। इसमें विदेश मंत्रालय जांच कराता है कि आवेदक कहां जा रहा है, किस मकसद से जा रहा है आदि? दसवीं पास हैं, 50 साल से ज्यादा उम्र है और टैक्स चुकाते हैं तो ईसीआर (इमिग्रेशन क्लीयरेंस रिपोर्ट) की जरूरत नहीं होती। 10वीं का सर्टिफिकेट लगने के बाद ऑटोमैटिक तरीके से ऑनलाइन ही ईसीआर लग जाता है। ईसीआर के बारे में पूरी जानकारी moia.gov.in पर पा सकते हैं।

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पासपोर्ट की अवधि खत्म हो जाने पर इसे रीन्यू कराया जा सकता है। बुकलेट भर जाने पर पासपोर्ट री-इशू होता है। नाम या पते में बदलाव के लिए पासपोर्ट री-इशू कराया जाता है। फट जाने पर या खराब हो जाने पर री-इशू कराया जाता है। खो जाने या चोरी होने पर री-इशू कराया जाता है। शादी के बाद नाम, पता बदलने के लिए री-इशू कराया जाता है। स्टेटस बदल जाने पा री-इशू कराया जाता है।

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देश में पासपोर्ट बनाने के लिए कुल 114 केंद्र हैं। इनमें 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत 37 पासपोर्ट ऑफिस हैं। दिल्ली में पासपोर्ट कागजात के वेरिफिकेशन और फीस जमा कराने के लिए तीन केंद्र बनाए गए हैं- पासपोर्ट सेवा केंद्र, हुडको, त्रिकूट-3, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ग्राउंड ऐंड फर्स्ट फ्लोर, हेराल्ड हाउस, 5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, पासपोर्ट सेवा केंद्र, अग्रवाल ऑटो मॉल, प्लॉट नं. 2, डिस्ट्रिक्ट सेंटर शालीमार प्लेस, आउटर रिंग रोड, नई दिल्ली-110088
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पासपोर्ट भरने के दौरान अक्सर लोग पूरा नाम नहीं देते या नाम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। वेरिफाई करने पुलिस घर आती है तो लोग घर पर नहीं मिलते। दोबारा अप्लाई करते वक्त पुराने पासपोर्ट की जानकारी नहीं देते। दोबारा अप्लाई करते दी गई जानकारी पहले से अलग होती है। 1800-258-1800(टोल फ्री नंबर 24घंटे सातों दिन) से अपनी ऐप्लिकेशन का स्टेटस जानने के साथ ही दूसरी दिक्कत हो तो उसकी जानकारी ले सकते हैं।
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