हथियारों के लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब लोगों को यह शर्त पूरी करनी होगी, नहीं माने तो पछताएंगे जानिए।
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हथियार
दरअसल, पंजाब में विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग को सख्ती से रोकने के लिए मैरिज पैलेसों में कड़े नियम लागू किए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी मैरिज पैलेस में हथियार के साथ किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति दी गई तो पैलेस मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जा सकता है।
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हथियार
दूसरी ओर, सूबे में हथियार का लाइसेंस पाने के इच्छुक लोगों को अब अपने आवेदन में लिखकर देना होगा कि किसी भी शादी या सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हथियारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही, राज्य पुलिस को हथियार लेकर मैरिज पैलेस या सामाजिक समारोह में प्रवेश रोकने के लिए मैरिज पैलेसों के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टरों स्थापित करने को कहा गया है।
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हथियार
मैरिज पैलेसों के मुख्य परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। ऐसे मौकों पर हथियार लेकर प्रवेश करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बावजूद, अगर कोई हादसा हुआ तो पुलिस मैरिज पैलेस के मालिक को भी तुरंत गिरफ्तार कर लेगी।
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pistol
इस मामले में राज्य सरकार ने हाल ही में एक बार फिर से सभी जिला उपायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस आयुक्तों और एसएसपीज नए सिरे से हिदायतें जारी कर शादी समारोह में फायरिंग की घटनाएं रोकने को कहा है। इस मामले में हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए राज्य के गृह विभाग ने उक्त अधिकारियों को हिदायतें जारी की हैं।
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फायरिंग
- फोटो : SELF
गृह विभाग की हिदायतों में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर नहीं चलने के आदेश को पुलिस की मदद से सख्ती से लागू किया जाए। मैरिज पैलेसों में सीसीटीवी इस तरह इंस्टाल किए जाएं कि पूरा परिसर उसकी जद में रहे ताकि कार्यक्रम के दौरान वहां की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
मैरिज पैलेसों में इंडोर म्युजिक, डीजे को ही अनुमति दी जाए और बाहरी और ओपन परिसर में इसकी अनुमति न दी जाए। मैरिज पैलेसों में मैटल डिटेक्टर आदि सुरक्षा उपकरण स्थापित करने की जिम्मेदारी मैरिज पैलेस मालिक की होगी और किसी भी अप्रिय घटना के बारे में पैलेस मालिक के लिए तुरंत पुलिस को इत्तला करना अनिवार्य होगा।