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VIP कल्चर को तमाचा, ऐसा राज्य जहां एंबुलेंस रोकने पर भरना होगा जुर्माना

Thu, 20 Apr 2017 09:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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सरकार ने अपने एक फैसले से सभी को हिला कर रख दिया है। यह फैसला वीआईपी कल्चर के मुंह पर एक तमाचे की तरह है, आप खुद देख लिजिए।
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दरअसल, हरियाणा मोटर यान अधिनियम 1988 में भी संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसकी धारा-177 के तहत मरीज ले जा रही एंबुलेंस को रास्ता न दिए जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर वाहन चालक पर 2 हजार रुपए जुर्माना होगा। ऐसा दूसरी बार हुआ तो 5 हजार रु. जुर्माना पड़ेगा।
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वहीं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना वाहन चलाने के लिए पहली बार 500 रुपए, फिर एक हजार वसूला जाएगा। डीएल के बिना वाहन चलाने पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार 2 हजार रु. जुर्माना लगेगा। लर्निंग लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर पहली बार एक हजार, दूसरी बार 2 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

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तय क्षमता से 25% ज्यादा वजन पर 2 हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। ओवरलोड उतारने का शुल्क भी देना होगा। प्रति टन अधिक भार पर एक हजार रु. की अतिरिक्त राशि देनी होगी। क्षमता से 25% से भी ज्यादा ओवर लोड होने पर जुर्माना राशि 5 हजार रु. होगी और उसे अतिरिक्त भार को उतारने के लिए भी शुल्क देना होगा। इसके अलावा उसे प्रति टन अधिक भार पर 2 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि भी देनी होगी।
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यातायात नियमों का उल्लंघन पर वाहन चालकों को अब भारी जुर्माना चुकाना होगा। ओवरलोडिंग पर कम से कम और अधिकतम जुर्माने का निर्णय अब तक पुलिस पर था, लेकिन अब सरकार ने इसकी राशि तय कर दी है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत अपराधों के लिए जुर्माना शुल्क संशोधित कर दिया है।

 
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धारा-177 के तहत रोगी को ले जाते समय एंबुलेंस को निर्विघ्न मार्ग उपलब्ध न करवाने पर पहली बार दो हजार रुपये जुर्माना होगा, दूसरी बार पांच हजार रुपये भरने पड़ेंगे। यात्री वाहन में माल ले जाने पर पहली बार जुर्माना दो हजार, उसके बाद पांच हजार रुपये होगा। दुर्घटना कर मौके से भागने पर पहली बार जुर्माना 500 और दूसरी बार एक हजार रुपये होगा।
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उच्च सुरक्षा पंजीकरण (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन) प्लेट के बिना वाहन चलाने पर पहली बार 500 रुपये और उसके बाद एक हजार रुपये वसूले जाएंगे। अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर चालक के लिए जुर्माना शुल्क पहली बार एक हजार रुपये और दूसरे अपराध पर दो हजार रुपये तय किया गया है।

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सड़क पर नियम तोड़ा तो खैर नहीं
कम आयु वाले चालक को पहली बार एक हजार रुपये और उसके बाद दो हजार रुपये का शुल्क देना होगा। लर्निंग लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार दो हजार रुपये चुकाने होंगे। भार क्षमता से 25 प्रतिशत तक अधिक भार ढोने वाले वाहन के लिए न्यूनतम जुर्माना राशि दो हजार रुपये होगी और अतिरिक्त भार उतारने के लिए भी शुल्क देना होगा।
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सड़क पर नियम तोड़ा तो खैर नहीं
इसके अलावा प्रति टन अधिक भार पर एक हजार रुपये की अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी। 25 प्रतिशत से अधिक भार ढोने वाले वाहन के लिए जुर्माना राशि पांच हजार रुपये होगी और प्रति टन अधिक भार पर दो हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी।
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