जानिए कौन है ये विकास बराला, इसका भाजपा से क्या नाता है और क्यों इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बैन करने जैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं।
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हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला
चंडीगढ़ में लड़की से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद विवादों में आए विकास बराला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का इकलौता बेटा है। विकास के अलावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की एक बेटी है जो परिवार के साथ रहती है।
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Vikas Barala
विकास इस समय चंडीगढ़ में वकालत का प्रशिक्षण ले रहा है। विकास बराला की शुरुआती पढ़ाई टोहाना में हुई है। विकास ने स्थानीय कर्नल पब्लिक स्कूल से दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की।
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हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला अपने बेटे केे साथ
- फोटो : File Photo
इसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों चंडीगढ़ में वकालत की ट्रेनिंग ले रहा है। स्कूल एवं यूनिवर्सिटी की शिक्षा के दौरान विकास किसी विवाद में नहीं फंसा। पिता के चुनाव प्रचार के अलावा किसी अन्य राजनीतिक गतिविधि में उसने कभी हिस्सा नहीं लिया।
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subhash brala son charged for molestation
क्या है पूरा मामला: हरियाणा कैडर के एक सीनियर आईएएस की 24 वर्षीय बेटी का पीछा करने और छेड़छाड़ के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार को गिरफ्तार किया।
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subhash brala son charged for molestation
पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात 12 बजे पुलिस के कंट्रोल रूम में पीड़िता ने सूचना दी कि दो युवक सेक्टर सात से उसका पीछा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और पीसीआर वैन ने चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के पास से आरोपियों को दबोच लिया। युवती ने बताया कि आरोपियों ने उसकी कार को तीन बार ओवरटेक करने की कोशिश की। गिरफ्तार करने के बाद दोनों आरोपियों को सेक्टर 26 पुलिस थाने ले गई। युवती भी रात में थाने पहुंची।
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subhash brala son charged for molestation
उसने अपने भाई को भी थाने बुलाया और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी। डीएसपी ईस्ट सतीश कुमार ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के बाद दोनों का मेडिकल कराया गया। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जांच में शराब पीने की पुष्टि भी हुई। उसके बाद आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया।
सेक्टर -26 थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 डी (छेड़छाड़), 341 (रास्ता रोकने की कोशिश) और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों की (एचआर-23 जी 1008) सफारी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। जमानती धारा जुड़े होने के कारण दोनों आरोपियों को शनिवार दोपहर बाद साढ़े तीन बजे थाने से ही जमानत दे दी गई।