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1 जुलाई से काफी बदल जाएगी जिंदगी, जानिए क्या है GST, इससे क्या होगा फायदा

Fri, 28 Apr 2017 09:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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जीएसटी
एक जुलाई से देश के कई राज्यों में जीएसटी लागू हो जाएगी, जिसके बाद लोगों की जिंदगी कई मायनों में बदल जाएगी। जानिए इसके फायदे और नुकसान।
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जीएसटी ‌‌ब‌िल
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी को आगामी एक जुलाई से लागू किया जा रहा है। इसके लागू होने से सभी हितधारकों को लाभ होगा और राज्य में जीएसटी लागू करने के लिए राज्य वस्तु एवं सेवा अधिनियम को पारित करवाने के लिए आगामी 4 मई को विधानसभा का विशेष सत्र आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी आज यहां उन्होंने अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में दी।

 
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जीएसटी
उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों ने जीएसटी को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करके पारित कर दिया है। जीएसटी का मतलब एक राष्ट्र-एक बाजार-एक कर है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित सब-कमेटी की बैठक अगले एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जाएगी।

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GST BILL
वित्त मंत्री ने कहा कि इस निर्णय को बहुत ही सोच-समझ कर लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे रोजगार, कर्मचारी की पदोन्नति इत्यादि प्रभावित हो सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों अत्यधिक गर्मी के कारण प्रदेश में जिन किसानों की फसल जल गई, उनकी विशेष गिरदावरी करने के लिए संबंधित उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट आने के बाद विधि अनुसार मुआवजा दे दिया जाएगा।
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gst
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों को सुविधा देने के मद्देनजर ई-स्टांपिंग में 100 रुपये से नीचे के स्टांप की खरीदारी ऑनलाइन के अलावा पेपर फारमेट में देने का भी निर्णय है, क्योंकि 100 रुपये से नीचे के स्टांप में आवेदक को कुछ अतिरिक्त खर्च देना पड़ता था, इसलिए 100 रुपये से नीचे के स्टांप को पहले वाली व्यवस्था के तहत पेपर फारमेट में भी देने का निर्णय लिया गया है।
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GST BILL
जीएसटी के लागू होते ही देश में लगने वाले 18 टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे और एक यूनिवर्सल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ये एक तरह से महंगाई को बढ़ाएगा। पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू होगी, जिससे महंगाई दर कम होगी। जीडीपी में वृद्धि होगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। जवाबदेही बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार से मुक्ति।
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डेमो पिक
इस अधिनियम से राज्यों के साथ-साथ उद्योग-व्यापार जगत के अलावा आम उपभोक्ताओं को भी इसका काफी फायदा होगा। वर्तमान में आप सेवाओं पर 14.5 प्रतिशत टैक्स देते हैं। जैसे 1000 रुपए के मोबाइल बिल पर आप 145 रुपए सर्विस टैक्स देते हैं। जीएसटी आने के बाद यह 18 प्रतिशत हो जाएगा यानी कि आपको 145 की बजाए 180 रुपए चुकाने होंगे। रेस्टोरेंट में खाना, हवाई टिकट, बीमा प्रीमियम आदि कई सेवाएं महंगी हो जाएंगी।

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जीएसटी बिल
एविएशन कंपनियों पर जीएसटी का गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल घरेलू यात्राओं का रेट कम है, लेकिन जीएसटी लगने के बाद जैसे ही हवाई यात्राएं महंगी होंगी ट्रैफिक भी कम होगा। ऐसे में नई-नई विमानन कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। फिलहाल ये टैक्स सिर्फ 6-9% लगता है (क्लास के हिसाब से), लेकिन जीएसटी के बाद ये 15% के ऊपर हो जाएगा।

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demo pic - फोटो : अमर उजाला
दुनिया भर में सबसे कम बीमा भारत में (कुल भारतीय आबादी का 5%) होता है और जीएसटी लागू करने से बीमा कंपनियों को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि टैक्स सीधा बीमा कंपनियों के पास जाएगा। अधिकतर इंडायरेक्ट टैक्स अब जीएसटी के तहत आने लगेंगे। जीएसटी के लागू होने से नए घर खरीदने की कीमत 8% तक बढ़ जाएगी और घर खरीदने वाले में 12% की कमी आएगी।

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tax
बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र में प्रभावी टैक्स दर 14% है, जो सिर्फ ट्रांजैक्शन पर लगती है उसके इंट्रेस्ट पर नहीं। जीएसटी के तहत शुल्क आधारित लेनदेन की दर 18-20% तक बढ़ने की संभावना है। जीएसटी के लागू होने से लोन प्रोसेसिंग फीस, डेबिट / क्रेडिट कार्ड फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि जैसे वित्तीय सेवाओं की लागत में बढ़त होगी।

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tax evasion
कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल और एटीएफ जैसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखे जाने की संभावना है, लेकिन दुगने इंडायरेक्ट टैक्स की वजह से लागत बढ़ने की संभावना है। जीएसटी लागू होने पर आईटी कंपनियों को भी नुकसान होगा। जीएसटी के बाद वर्कफोर्स से लेकर प्रोडक्शन की लागत तक सब बढ़ जाएगा।

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टैक्स फ्री
जीएसटी के बाद एक टैक्सेशन सिस्टम के नाम पर 2 प्रकार का टैक्स लग सकता है। जैसे एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स। इसके नियमों के बारे में अभी भी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इन दो के अलावा एक इंटरस्टेट जीएसटी भी लागू हो सकता है। बता दें कि अलग-अलग नामों से 165 देशों में जीएसटी पहले ही लागू हो चुका है।
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ऑनलाइन शॉपिंग
ऑनलाइन खरीदारी महंगी होगीः ई-कॉमर्स कंपनियों से खरीदारी फायदे का सौदा नहीं रह जाएगा। एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद सेल का आयोजन आसान नहीं रह जाएगा। ई-कामर्स कंपनियों व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं दोनों के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई सीमा रेखा छूट भी नहीं दी गई है।
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