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हरियाणा में ग्रुप-क की भर्ती के नियम बदले गए हैं, अब इस शर्त पर मिलेगी नौकरी, डिटेल में जानिए

Wed, 17 Jul 2019 01:03 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा में हरियाणा विधि एवं विधायी विभाग(ग्रुप क) की भर्ती के नियम बदल दिए गए हैं। ऐसे में अब नौकरी नई शर्त के साथ ही मिलेगी, डिटेल में जानने के लिए क्लिक करें।
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फाइल फोटो
हरियाणा मंत्रिमंडल ने विधि एवं विधायी विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 2019 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। नियमों के अनुसार, अब 21 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती के जरिए सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। उप विधि परामर्शी और उप-सचिव के पद को सहायक विधि परामर्शी में से पदोन्नति अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
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फाइल फोटो
विधायी अधिकारी (हिंदी) और उप सचिव के पद को उप विधायी अधिकारी (हिंदी) में से पदोन्नति अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरेंगे। अवर सचिव (सामान्य) के पद को अधीक्षक (सामान्य)/ निजी सचिव में से पदोन्नति या किसी राज्य सरकार व भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

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फाइल फोटो
उप-विधायी अधिकारी (हिंदी) के पद को कोडिफिकेशन एवं पब्लिकेशन अधिकारी (हिंदी) या सहायक विधायी अधिकारी (हिंदी) में से पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
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फाइल फोटो
सहायक विधि परामर्शी के पद को कोडिफिकेशन एवं पब्लिकेशन अधिकारी (अंग्रेजी) या अधीक्षक (विधि) में से पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरेंगे।
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