फिरोजपुर रोड स्थित होटल में काम करने वाली युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप के मामले में दोषी इन दरिंदों को देखिए। किसी के माथे पर कोई शिकन नहीं।
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देखिए, होटल कर्मी युवती से गैंगरेप के दोषी दरिंदों को
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गैंगरेप के इस मामले में अदालत ने 94 दिन में फैसला सुना दिया है। आज एडिशनल सेशन जज प्रिया सूद ने मामले में दोषी बादल को बीस साल और सन्नी व मोनू को ताउम्र कैद की सजा सुनाई।
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आठ मार्च की रात करीब सवा एक बजे घर जाते समय फिरोजपुर रोड स्थित होटल में काम करने वाली युवती को तीनों आरोपियों ने अगवा कर लिया था और चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पुलिस को कार के बारे में जानकारी मिली।
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जांच के दौरान पता चला कि जिस कार में गैंगरेप हुआ था, वह धांधरा रोड पर है। पुलिस की भारी फोर्स ने धांधरा रोड स्थित शहीद भगत सिंह नगर में छापामारी की। इस दौरान आरोपी गाड़ी में ही थे। पुलिस को देख सन्नी और मोनू तो फरार हो गए, लेकिन बादल को पकड़ लिया गया। पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया था। अगले दिन सन्नी और उससे अगले दिन मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया।
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गैंगरेप पीड़िता से आरोपियों की पहचान कराई गई और तीनों के मेडिकल व फिजीकल टेस्ट करवाए गए। पुलिस ने 17 मई को एडिशनल सेशन जज प्रिया सूद की अदालत में चालान पेश किया। 25 दिन में मामले की सुनवाई कर अदालत ने वीरवार को आरोपियों को दोषी करार दे दिया।