ड्राइविंग पर निकले हैं और लाइसेंस घर भूल गए हैं तो अब पछताना पड़ेगा। इससे जुड़ी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जानिए ये नया नियम।
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दरअसल, हरियाणा मोटर यान अधिनियम 1988 में भी संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत अपराधों के लिए जुर्माना शुल्क संशोधित कर दिया है।
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इसके तहत अब डीएल के बिना वाहन चलाने पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार 2 हजार रु. जुर्माना लगेगा। लर्निंग लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर पहली बार एक हजार, दूसरी बार 2 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना वाहन चलाने के लिए पहली बार 500 रुपए, फिर एक हजार वसूला जाएगा। इसकी धारा-177 के तहत मरीज ले जा रही एंबुलेंस को रास्ता न दिए जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है।
स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का तरीका
- फोटो : Amar Ujala
एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर वाहन चालक पर 2 हजार रुपए जुर्माना होगा। ऐसा दूसरी बार हुआ तो 5 हजार रु. जुर्माना पड़ेगा। तय क्षमता से 25% ज्यादा वजन पर जुर्माना राशि 5 हजार रु. होगी और उसे अतिरिक्त भार को उतारने के लिए भी शुल्क देना होगा।