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आधार कार्ड को लेकर फिर लिए गए दो बड़े फैसले, देखिए वरना पछताएंगे

Thu, 30 Nov 2017 05:08 PM IST
यशपाल शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
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आधार कार्ड
आधार कार्ड को लेकर दो बड़े फैसले लिए गए हैं, जिन पर अमल करना बेहद जरूरी है। अगर आप कोई परेशानी नहीं झेलना चाहते तो यहां क्लिक कीजिए।

 
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पहली बात ये कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है तो जल्दी से जल्दी बैंक जाकर लिंक करा लें। दूसरा ये कि अगर खाताधारक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। फिर आप किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा शुरू की गई ज्यादातार योजनाओं का फायदा लिंक कराकर ही उठाया जा सकता है।

 
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दूसरी ओर, बैंकों को अकाउंट से आधार लिंक कराने की जिम्मेवारी दी गई है, अगर वे तय समय सीमा में ऐसा नहीं कर पाते तो जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना कम से कम 20 हजार रुपये। क्योंकि पहले सरकार ने लिंक कराने की तारीख पहले 30 सितंबर तय की, फिर ​रियायत देते हुए 31 अक्तूबर तय कर दी थी। ऐसे में जो बैंक इस तारीख तक आधार लिंक नहीं करा पाए, उन्हें अब जुर्माना भरना होगा।

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हरियाणा स्टेट लेवल बैंकर्स समिति की बैठक में खुलासा हुआ है कि यूआईडीएआई ने 14 जुलाई 2017 को सभी बैंकों को आधार लिंक का कार्य पूरा करने के लिए अपनी दस प्रतिशत शाखाओं में आधार पंजीकरण व अपडेट सुविधा केंद्र खोलने के निर्देश दिए थे। लेकिन कई बैंक अब भी सुविधा केंद्र खोलने में नाकाम रहे हैं।
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बैंकर्स समिति सचिवालय हरियाणा से मिली जानकारी अनुसार 568 शाखाएं अग्रणी जिला प्रबंधकों ने पंजीकरण व अपडेट सुविधा केंद्रों के लिए चिन्हित की थीं। इनमें से 517 के शाखा को ट्रेनिंग भी दे दी गई। बावजूद इसके परिणाम निराशाजनक सामने आए हैं। 31 अक्टूबर तक मिली सूची के अनुसार, 102 बैंक शाखाओं ने ही 101 सुविधा केंद्र खोलने की किट के लिए पंजीकरण कराया है।
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हरियाणा स्टेट लेवल बैंकर्स समिति के चेयरमैन संजीव सरण ने सभी बैंकों के प्रदेश में मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि वे जल्दी आधार को बैंक खातों से लिंक करने का कार्य पूरा कराएं। इसके साथ ही अपनी दस प्रतिशत शाखाओं में हर हाल में सुविधा केंद्र खोलें और सचिवालय को जानकारी दें। प्राधिकरण पहले ही बीस हजार रुपये जुर्माना प्रति शाखा लगाने का सर्कुलर जारी कर चुका है।

 
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