इनकम टैक्स भरते हैं तो आधार कार्ड को लेकर ये जानकारी आपके बड़े काम की है। गलती से भी नजरअंदाज कर दी तो परेशानी उठानी पड़ सकती है।
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आधार कार्ड
अगर आप हर साल नियमित आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इस बार आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आयकर विभाग के मुताबिक ई-फाइलिंग के जरिये रिटर्न फाइल करने वाले देश के करीब 2.37 करोड़ करदाताओं ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। हालांकि अभी ऐसे करदाताओं के पास 41 दिन का समय शेष है।
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वित्त मंत्रालय के अधीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 घोषित की है। इस तिथि के बाद आधार से लिंक नहीं करने वाले करदाताओं का पैन रद्द हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकुर तायल ने बताया कि इससे वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न निर्धारण वर्ष 2018-19 में फाइल नहीं हो सकेगा। बैंक अकाउंट नहीं खुल सकेगा, लोन भी नहीं मिलेगा।
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अंकुर तायल ने बताया कि रिटर्न की ई-फाइलिंग करने वाले करीब साढ़े छह करोड़ आयकरदाता आयकर की वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, इनमें से महज 4.20 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराया है। करीब 2.46 करोड़ आयकरदाता ऐसे है, जो आयकर की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं है, लेकिन आधार से उनका पैन लिंक हैं।
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कई बार बढ़ाई गई अंतिम तिथि
सबसे पहले अंतिम तिथि 31 अगस्त 2017 थी, इसके इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दिया गया। इस तिथि के आने से पहले ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी। आईसीएआई रोहतक के अध्यक्ष आशीष गर्ग ने बताया कि पैन को आधार से लिंक करने की तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है।
ऐसे लिंक करें पैन से आधार कार्ड
ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें, फिर लॉगइन करें। मेन्यू में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें अपना आधार नंबर लिखकर सुरक्षित कर दें। साथ ही अगर आप लॉगइन पासवर्ड नहीं बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एक विंडो खुलेगी। जिसमें पैन, आधार नंबर, आधार के अनुसार अपना नाम और कैपचा सबमिट करके भी पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है।