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10 साल की बच्ची बनेंगी मां, पर ये खबर मां बाप को राहत देगी

Sat, 05 Aug 2017 09:57 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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बच्ची से रेप
देश में पहली बार एक अजीब सी बात होने जा रही है। 10 साल की बच्ची मां बनेगी, जिसके चलते मां बाप बहुत परेशान हैं। लेकिन अब इस खबर ने उन्हें थोड़ी राहत दी है।
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child rape
मामला चंडीगढ़ का है। करीब 33 हफ्ते की गर्भवती दस वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की एंटीनेटल जांच (प्रसव पूर्व) सेक्टर- 32 स्थित मेडिकल कॉलेज में हुई। जांच के दौरान जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पहले बच्ची एनीमिया से पीड़ित थी। लेकिन जांच के बाद अब वह ठीक निकली है। बच्चा भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात के लिए इंकार करने के बाद उसका जीएमसीएच- 32 में ही चेकअप हो रहा है।
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बच्ची के साथ दुराचार किया
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से उसका ख्याल रखा जा रहा है। उसका डाइट चार्ट भी तैयार कर दिया गया है। अभी फिलहाल उसका रुटीन चेकअप सेक्टर 32 मेडिकल में ही होगा। हालांकि इस दौरान खबरें आ रही थीं कि पीड़िता के पिता चाहते हैं कि उनकी बच्ची का इलाज मेडिकल कालेज के बजाए पीजीआई में हो। इस पर मेडिकल कालेज का कहना है कि यदि उन्हें लिखित में निर्देश आते हैं तो उसे पीजीआई ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

 

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child rape
हालांकि अब तक मेडिकल कालेज में इतनी कम उम्र के बच्ची की डिलीवरी नहीं हुई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि उसे डिलीवरी के लिए पीजीआई ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं जब से बच्ची के गर्भवती होने की खबर मिली, मां बाप उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। प्रेग्नेंसी से बच्ची की जान को खतरा होने की बात कहीं जा रही है, ऐसे में जच्चा-बच्चा के स्वस्थ होने की यह खबर उन्हें राहत देगी।
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child rape
दूसरी ओर, चंडीगढ़ कमीशन फार प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स (सीसीपीसीआर) ने अपनी एक जांच में पाया है कि बच्ची की जांच के लिए कोई अलग से रूम नहीं है। जिस तरह से आम प्रेग्नेंट महिलाओं को लाइन में लगकर जांच करवानी पड़ती है, ठीक उसी तरह से बच्ची की भी जांच की गई है। इस बारे में सीसीपीसीआर ने सवाल उठाया है कि इतना संवेदनशील मुद्दा होने के बावजूद चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही क्यों की।
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बच्ची से रेप
गौरतलब है कि दस वर्षीय बच्ची साथ उसके मामा ने दुष्कर्म किया था। जब वह सात महीने की प्रेग्नेंट हुई, तब जाकर पता चला कि उसके पेट में बेबी है। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। उसके बाद गर्भपात के लिए जिला अदालत में याचिका डाली गई। गर्भपात की याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद सुप्रीमकोर्ट में याचिका डाली गई। पीजीआई की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीमकोर्ट ने भी गर्भपात के लिए मना कर दिया।

 
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