इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का भी समय आ गया है। खाताधारकों के लिए 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है। यानी सरकार ने भले ही पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी हो, लेकिन रिटर्न भरने के लिए खाताधारकों को 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ही होगा।