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सरकार की इस योजना के बाद बेकार हो सकते हैं आप सबके पैन कार्ड, पहले ही कर लें ये काम

Mon, 29 Apr 2019 10:30 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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पैन कार्ड एक विशिष्ट पहचान कार्ड है जिसे स्थायी खाता संख्या कहा जाता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 तय की है। लेकिन आयकर विभाग जल्द करीब 20 करोड़ लोगों के पैन कार्ड को बंद कर सकता है। आइए जानते हैं क्यों।
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आयकर विभाग को संदेह है कि भारत में बड़ी संख्या में पैन कार्ड फर्जी हैं। इसलिए विभाग उन लोगों के पैन कार्ड को बंद कर सकता है जिन्होंने 30 सितंबर 2019 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और आप अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं। 
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बता दें कि देश में कुल 44 करोड़ पैन कार्ड खाताधारक हैं, जिनमें से 20 करोड़ कार्ड ऐसे हैं जिन्होंने अबतक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। आयकर विभाग के अनुसार 24 करोड़ पैन लिंक किए जा चुके हैं। 

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का भी समय आ गया है। खाताधारकों के लिए 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है। यानी सरकार ने भले ही पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी हो, लेकिन रिटर्न भरने के लिए खाताधारकों को 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ही होगा।  
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पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां 'लिंक आधार' का एक विकल्प मिलेगा। इसपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप प्रोफाइल सेटिंग में जाएं। यहां पर आपको पैन को आधार से लिंक करने का विकल्प मिलेगा। अब आधार नंबर, पैन कार्ड का नंबर और कैप्चा कोड भरने के बाद 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके अतिरिक्त आप एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग ग्राहकों को 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक करने की सुविधा देता है।

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