यहां से कर सकते हैं निवेश
गोल्ड बॉन्ड आप बैंकों, डाकघरों, एनएसई और बीएसई के अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इसके तहत आपको आयकर छूट कैसे मिलेगी।
इस तरह मिलेगी आयकर छूट
गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता अवधि आठ साल की होती है और इस पर सालाना 2.5 फीसदी का ब्याज मिलता है। बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुरूप कर योग्य होता है, लेकिन इस पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं होती है। अगर बॉन्ड को तीन साल बाद और आठ साल की परिपक्वता अवधि के पहले बेचा जाता है तो इस पर 20 फीसदी की दर से लांग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स लगेगा, लेकिन परिपक्वता अवधि के बाद बेचने पर मिलने वाला ब्याज करमुक्त रहेगा।