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आयकर विभाग ने भेजा नोटिस, प्रॉपर्टी के लिए 20,000 से ज्यादा का नकदी लेनदेन किया तो लगेगा जुर्माना

Wed, 24 Apr 2019 11:35 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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अगर आपने 20,000 रुपये से ज्यादा का नकदी लेनदेन किया है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर विभाग ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तय नियम से ज्यादा नकदी लेनदेन करने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। साल 2018-19 में 26,830 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 से ज्यादा नकदी लेनदेन किया है। इनकम टैक्स विभाग के सेक्शन 269SS, 269T के तहत अगर कोई 20,000 रुपये से ज्यादा का नकदी लेनदेन करता है तो उसे उतनी ही कीमत का जुर्माना लगेगा।
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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने 26,830 लोगों की पहचान की है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तय नियम से ज्यादा नकदी लेनदेन कर रहे थे। इन लोगों ने करीब सात हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नकदी लेनदेन किया है। इसके साथ ही पांच लाख से ज्यादा नकदी लेनदेन के करीब 10,000 मामले सामने आए हैं।
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आईटी एक्ट धारा 271 के अनुसार इन लोगों को कैश के बराबर जुर्माना लग सकता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग लोगों को 20,000 से ज्यादा नकदी लेनदेन करने की अनुमति नहीं देता। दिल्ली से ऐसे करीब दो हजार मामले सामने आए हैं, जिन्होंने इस नियम को तोड़ा है। वहीं हैदराबाद में 1700 ऐसे मामले सामने आए हैं।
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- फोटो : www.pexels.com
आयकर विभाग ने इस संबंध में एक एडवायजरी जारी की थी कि जिसके अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी नियमों का पालन नहीं करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और दोषी पाए जाने पर विभाग आपसे भारी पेनल्टी भी वसूल सकता है। विभाग की ओर से नकदी में लोन लेना-देना, एडवांस देना, डिपॉजिट लेना-देना गैरकानूनी है।

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