टैक्स छूट के लिए
लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और गंभीर बीमारियों की कवरेज के लिए प्रीमियम भुगतान और मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर मिलने वाली रकम पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C, 80D और 10(10)D के तहत टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। इसका मतलब, इंश्योरेंस प्लान आपको टैक्स से बचा सकता है।