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पैन कार्ड से जुड़े ये नियम आपके लिए जानना है जरूरी, लग सकता है 10000 का जुर्माना

Sat, 06 Jun 2020 09:41 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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पैन कार्ड
वित्त मंत्री ने हाल ही में तत्काल ई-पैन कार्ड बनवाने की सुविधा पेश की है। इससे नया पैन कार्ड बनवाना न सिर्फ आसान हो गया है, बल्कि इसके लिए किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है और यह सुविधा मुफ्त है। आयकर विभाग के मुताबिक, नए ई-पैन कार्ड को पुराने लैमिनेटेड पैन कार्ड के बराबर बनाया गया है। हालांकि आयकर नियमों के तहत हर कोई ई-फाइलिंग पोर्टल से नया पैन बनवाने को आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में ई-पैन कार्ड बनवाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
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पैन कार्ड
दो पैन कार्ड पर 10 हजार जुर्माना
जिनके पास पहले से पैन कार्ड मौजूद हैं वे तत्काल ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन कर नया पैन कार्ड बनवा लिया और आपके पास दो पैन कार्ड पकड़े जाते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 272 बी (1) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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आधार कार्ड
वैध आधार कार्ड होना जरूरी
आवेदन के लिए वैध आधार जरूरी है। आयकर विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सभी पहचान संबंधी विवरण प्राप्त करने और ई-केवाईसी पूरा करने के लिए जानकारियां मांगता है। आवेदन के दौरान किसी भी फॉर्म को ना तो भरने की जरूरत है और ना ही दस्तावेज जमा करने की।

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केवाईसी
ई-केवाईसी के लिए मोबाइल नंबर जरूरी
इस सुविधा के लिए सिर्फ आधार कार्ड होना काफी नहीं है। दरअसल, मोबाइल नंबर को 12 अंक के संख्यात्मक पहचान संख्या से जोड़ा जाना चाहिए। आयकर विभाग लिंक्ड फॉर्म मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेजता है, जिसके बिना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है।

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आधार-पैन कार्ड - फोटो : अमर उजाला
इस प्रारूप में भरें जन्म तिथि
आवेदन से पहले इसकी जरूर जाच करें कि आपकी जन्मतिथि आधार कार्ड डाटा बेस में DD-MM-YY प्रारूप में है या नहीं। कुछ पुराने आधार कार्ड में केवल जन्म का साल होता है। ना की जन्म की पूरी तारीख जरूरत पड़ने पर इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन बदलवा सकते हैं।

18 साल से अधिक उम्र होना जरूरी
तत्काल ई-पैन के आवेदन की सुविधा के लिए जरूरी है कि आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। इसके अलावा यह सुविधा केवल व्यक्तियों और कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और साझेदारी कंपनियों आदि के लिए ही उपलब्ध है।
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