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एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को देना होगा रोजाना 100 रुपया

Mon, 06 May 2019 02:12 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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sbi atm
एटीएम पर अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि खाते में बैलेंस होने के बावजूद पैसा नहीं निकलता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल को पिछले वित्त वर्ष में करीब 16 हजार ऐसी शिकायतें मिली थीं। हालांकि आरबीआई ने ग्राहकों को शिकायतों को देखते हुए 1 जुलाई, 2011 को एक नियम बनाया था, जिससे ज्यादार लोग बेखबर हैं। इस नियम के अनुसार बैंकों को हर्जाने के तौर पर रोजाना 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। 
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यह है आरबीआई का नियम

आरबीआई कहता है कि अगर एटीएम पर किसी कारण से पैसा नहीं निकलता है और खाते से पैसा डेबिट होने का संदेश ग्राहक को मिलता है तो फिर वो कार्ड जारी करने वाले बैंक को 30 दिन के भीतर शिकायत करें। हालांकि बैंक को एक हफ्ते के अंदर पैसा वापस खाते में क्रेडिट करना होगा। एक हफ्ते के बाद प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से बैंक पर जुर्माना लगेगा। 
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सभी एटीएम पर है लागू

आरबीआई का यह नियम सभी तरह के एटीएम पर लागू है। इसमें बैंक के एटीएम, अन्य बैंकों के एटीएम और व्हाईट लेबल एटीएम पर लागू है। 

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- फोटो : अमर उजाला

लोकपाल को 30 दिन में शिकायत

नियम के अनुसार समय से शिकायत का निपटान न होने पर ग्राहक बैंक का जवाब पाने से 30 दिनों के भीतर बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकता है। वह उस स्थिति में भी ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटा सकता है अगर वह बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है या बैंक उसे जवाब नहीं देता है। 
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ATM

एटीएम पर देनी होगी जानकारी

बैंकों को नियम के अनुसार एटीएम में शिकायत के लिए अधिकारी का नाम और फोन नंबर बताना होगा। इसके अलावा बैंकों को टोलफ्री अथवा हेल्प डेस्क नंबर का भी डिस्पले करना होगा। 
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ग्राहकों को नहीं होना चाहिए परेशान

अगर खाते से पैसा कट जाए तो ग्राहकों को परेशान नहीं होना चाहिए। ग्राहकों को मान लेना चाहिए कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। अगर वो यह सोच लें कि उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा तो यह गलत है। हालांकि ग्राहकों को इसके बारे में तुरंत अपने बैंक को सूचित करना पड़ेगा। 
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