पांच साल से कम समय में नौकरी छोड़ने पर आपको पीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स देना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कानून में इस बात का जिक्र है। हालांकि ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कुछ लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। ईपीएफओ का कहना है कि नौकरी के पांच साल पूरे करने से पहले ही लोग पैसा निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा नियम लागू किया गया है।