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खुशखबर: स्वास्थ्य बीमा के ग्राहकों के लिए IRDA ने हाल ही में किए ये बड़े एलान

Sat, 20 Mar 2021 04:37 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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स्वास्थ्य बीमा के ग्राहकों के लिए IRDA ने किए ये बड़े ऐलान - फोटो : pixabay
कोरोना काल में लोगों को स्वास्थ्य बीमा का महत्व समझ आया है। जिन लोगों ने पहले बीमा नहीं खरीदा था, वे अब अपने पूरे परिवार के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने पहले से बीमा ले रखा था, वे इसका कवर बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा से न सिर्फ अस्पतालों के भारी-भरकम खर्च से राहत मिलती है, बल्कि इससे आप पर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ता है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने हाल ही में बड़ी घोषणाएं की, जिसका सीधा लाभ बीमा ग्राहकों को मिलेगा। आइए जानते हैं इनके बारे में।
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स्वास्थ्य बीमा के ग्राहकों के लिए IRDA ने किए ये बड़े ऐलान - फोटो : pixabay
टीका लगने से अस्पताल में भर्ती हुए तो बीमा कंपनी देगी खर्च
कोविड-19 का टीका लगने के बाद प्रतिकूल असर से अस्पताल में भर्ती होने वाले स्वास्थ्य बीमा धारकों का खर्च कंपनियां उठाएंगी। इरडा ने इस बाबत 18 मार्च को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। इरडा ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा लेने वाले ग्राहक की कोविड-19 टीका लगने से तबियत खराब होती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो वह इलाज के खर्च के लिए बीमा कंपनी से क्लेम कर सकेगा। बीमा नियामक ने पिछले दिनों स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोविड-19 के इलाज को शामिल कराया था, लेकिन इसमें टीके का खर्च शामिल नहीं किया गया था, जो अब भी पॉलिसी से बाहर है। 
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स्वास्थ्य बीमा के ग्राहकों के लिए IRDA ने किए ये बड़े ऐलान - फोटो : PTI
पॉलिसीधारकों के लिए सुगम होगा टीकाकरण
सरकार ने टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत एक मार्च से 60 साल और उससे ऊपर के लोगों तथा किसी बीमारी से पीड़ित 45 साल तथा उसे अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का काम एक मार्च 2021 से शुरू किया। इरडा ने बीमा कंपनियों को जारी निर्देश में कहा कि सभी बीमा कंपनियों से आग्रह है कि वे इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल हों। नियामक ने बीमा कंपनियों को पॉलिसीधारकों के लिए टीकाकरण को सुगम बनाने को लेकर तीन मार्च 2021 को विज्ञप्ति जारी की थी। इरडा ने पत्र में कहा था कि बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों के बीच पात्र लोगों के लिए सरकारी या निजी अस्पतालों में पॉलिसीधारकों के विकल्प के तहत टीकाकरण को सुगम बनाने की विशेष व्यवस्था करें।

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स्वास्थ्य बीमा के ग्राहकों के लिए IRDA ने किए ये बड़े ऐलान - फोटो : pixabay
'आरोग्य संजीवनी' में सुधार
नियामक ने देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 'आरोग्य संजीवनी' में सुधार किया है। अब इसकी न्यूनतम सीमा को कम करके 50 हजार रुपये और अधिकतम सीमा को और बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया गया है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पिछले साल जुलाई में आरोग्य संजीवनी मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें बीमा कंपनियों को न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम पांच लाख रुपये तक का अनिवार्य बीमा कवर देने को कहा गया था।
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स्वास्थ्य बीमा के ग्राहकों के लिए IRDA ने किए ये बड़े ऐलान - फोटो : PTI
बीमा कंपनियों को जागरूकता पैदा करने को कहा
नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में शामिल होने और पॉलिसिधारकों के बीच इस बारे में जागरूकता पैदा करने को कहा है। उसने बीमा कंपनियों को पात्र लोगों के लिए सरकारी या निजी अस्पतालों में टीकाकरण को सुगम बनाने के लिये विशेष व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। इरडा ने तीन मार्च को दिशानिर्देश भेजा था। हालांकि, उसने अपनी वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इस बारे में 19 मार्च को फिर से निर्देश जारी किया।
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