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बड़ा झटकाः पोस्ट ऑफिस में तत्काल प्रभाव से बंद हुए पीपीएफ-NSC अकाउंट

Mon, 30 Oct 2017 04:27 PM IST
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
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अगर आपने पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोवीडेंट फंड जैसी स्कीम में खाता खोल रखा है, तो ये बंद हो गए हैं। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना इस महीने की शुरुआत में जारी कर दी थी। 
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इनके अकाउंट हो जाएंगे बंद
केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे लोगों के पीपीएफ अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं, जिनका स्टेटस अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) का हो गया है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं, जिनके अकाउंट का टर्म खत्म होने में भी समय बचा हुआ है। इस अकाउंट में तभी तक इंटरेस्ट मिलेगा, जिस तारीख को यह बंद किया गया है। 
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इन लोगों की आई आफत
ऐसे लोग जिन्होंने अपना 10 साल के लिए पीपीएफ-एनएससी सहित पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में अपना खाता खुलवा रखा है और वो 2 साल बाद ही विदेश में नौकरी करने के चलते अनिवासी हो गए हैं, तो ऐसे लोगों का पोस्ट ऑफिस अकाउंट अब बंद हो गया है। सरकार की तरफ से पोस्ट ऑफिस स्कीम में अनिवासी भारतीय खाता नहीं खोल सकते हैं।

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बैंकों में खोल सकेंगे खाता
केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चलाई जा रही स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए डाकघर नहीं जाना पड़ेगा। लोगों में सेविंग की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब पोस्ट ऑफिस के बाद बैंकों के जरिए  इनमें निवेश करने की मंजूरी दे दी है। 
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नहीं रहा पोस्ट ऑफिस का एकाधिकार
अब से स्मॉल सेविंग स्कीम पर डाकघरों का एकाधिकार नहीं रहा है। पब्लिक अब आसानी से अपने घर के पास मौजूद किसी भी राष्ट्रीयकृत और 3 बड़े प्राइवेट बैंकों की शाखाओं में जाकर के इन स्कीम में निवेश कर सकती है। 
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सरकार ने जारी की अधिसूचना
केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब बैंक नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम 1981, नेशनल  सेविंग (मंथली इनकम अकाउंट) स्कीम 1987, नेशनल सेविंग आरडी स्कीम 1981 और एनएसीसी को बेच सकेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक भी इन स्कीम को आम जनता को बेच सकेंगे।  
 
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